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बैंक का तीन करोड़ हड़पने के आरोप मे तीन पर मुकदमा
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हल्द्वानी। अदालत के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने रामपुर रोड स्थित वाहन शोरूम निदेशक समेत चार के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि रामपुर रोड स्थित वाहन शोरूम के मालिक ने पंजाब नेशनल बैंक का पूरा ऋण अदा नहीं दिया और बंधक बनाई गई संपत्ति को गायब कर दो करोड़ 83 लाख 85 हजार 38 रुपये हड़प लिए। वर्तमान में शोरूम बंद हो गया है।
पुलिस के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक के अधिकृत प्रतिनिधि सौरभ सुयाल ने तहरीर देकर बताया है कि रामपुर रोड स्थित मां शीतला टावर में मेसर्स शीतला ऑटोक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड ने वाहन शोरूम खोला था। प्रतिष्ठान के मालिकान ने शोरूम संचालन के लिए नवंबर 2015 में पीएनबी से चार करोड़ 25 लाख का ऋण लिया था। इस मामले में उन्होंने कुछ पैसा स्टालमेंट के तहत अदा करने का वादा किया। मालिकान ने ऋण के एवज में वाहन शोरूम के स्टाक सहित अन्य संपत्ति को बंधक बनाया था, लेकिन ऋण चुकता करने से पहले स्टॉक गायब कर दिया। अब भी प्रतिष्ठान के मालिकान पर दो करोड़ 83 लाख 85 हजार बकाया है। इस मामले में पुलिस ने मां शीतला ऑटोक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय मां शीतला टावर रामपुर रोड, सतीश कॉलोनी कालाढूंगी रोड निवासी निदेशक और गारंटर नवीन अग्रवाल, तुषार अग्रवाल, सुभाषनगर निवासी आकाश अग्रवाल एंड कंपनी के खिलाफ धारा 120बी, 34, 403, 406, 417, 420, 468, 471 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। एसएसआई विजय मेहता ने बताया कि बैंक के अधिकृत प्रतिनिधि सौरभ सुयाल ने धारा 156(3) के तहत अदालत में प्रार्थनापत्र दिया था। इसी आधार पर अदालत ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। इस मामले की विवेचना उपनिरीक्षक भगवान सिंह महर करेंगे।
बैंक का करीब तीन करोड़ हड़पने के आरोप में मुकदमा दर्ज
वाहन शोरूम बंद, संस्थान सहित चार आरोपी बनाए गए
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पुलिस के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक के अधिकृत प्रतिनिधि सौरभ सुयाल ने तहरीर देकर बताया है कि रामपुर रोड स्थित मां शीतला टावर में मेसर्स शीतला ऑटोक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड ने वाहन शोरूम खोला था। प्रतिष्ठान के मालिकान ने शोरूम संचालन के लिए नवंबर 2015 में पीएनबी से चार करोड़ 25 लाख का ऋण लिया था। इस मामले में उन्होंने कुछ पैसा स्टालमेंट के तहत अदा करने का वादा किया। मालिकान ने ऋण के एवज में वाहन शोरूम के स्टाक सहित अन्य संपत्ति को बंधक बनाया था, लेकिन ऋण चुकता करने से पहले स्टॉक गायब कर दिया। अब भी प्रतिष्ठान के मालिकान पर दो करोड़ 83 लाख 85 हजार बकाया है। इस मामले में पुलिस ने मां शीतला ऑटोक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय मां शीतला टावर रामपुर रोड, सतीश कॉलोनी कालाढूंगी रोड निवासी निदेशक और गारंटर नवीन अग्रवाल, तुषार अग्रवाल, सुभाषनगर निवासी आकाश अग्रवाल एंड कंपनी के खिलाफ धारा 120बी, 34, 403, 406, 417, 420, 468, 471 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। एसएसआई विजय मेहता ने बताया कि बैंक के अधिकृत प्रतिनिधि सौरभ सुयाल ने धारा 156(3) के तहत अदालत में प्रार्थनापत्र दिया था। इसी आधार पर अदालत ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। इस मामले की विवेचना उपनिरीक्षक भगवान सिंह महर करेंगे।
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बैंक का करीब तीन करोड़ हड़पने के आरोप में मुकदमा दर्ज
वाहन शोरूम बंद, संस्थान सहित चार आरोपी बनाए गए