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जांच अधिकारी ने संबंधित विभागों से तलब की रिपोर्ट
Updated Tue, 10 Apr 2018 01:44 AM IST
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हल्द्वानी। श्रम विभाग ने ठंडी सड़क पर निर्माणाधीन मॉल के छह साझीदारों द्वारा नोटिस का जवाब न दिए जाने को गंभीरता से लिया है। विभाग अब इन सभी छह साझीदारों के खिलाफ सीजेएम न्यायालय में वाद दायर करेगा। इसकी स्वीकृति उपश्रमायुक्त कुमाऊं अनिल पेटवाल ने श्रम प्रवर्तन अधिकारी को दे दी है।
आवास विकास के सामने ठंडी सड़क स्थित निर्माणाधीन मॉल में हुए हादसे में तीन मजदूरों की मौत हो गई थी। मॉल के निर्माण में श्रम अधिनियमों का उल्लंघन किए जाने को लेकर श्रम विभाग की टीम ने जांच की थी। इसके बाद मॉल के छह साझीदारों को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब मांगा था। एक सप्ताह बीतने के बाद भी मॉल के साझीदारों की ओर से कोई जवाब नहीं आया। इसकी रिपोर्ट श्रम प्रवर्तन अधिकारी मीनाक्षी कांडपाल ने उपश्रमायुक्त कुमाऊं अनिल पेटवाल के समक्ष प्रस्तुत की। इस पर उपश्रमायुक्त अनिल पेटवाल ने सोमवार को संविदा श्रम अधिनियमों के उल्लंघन के मामले में सभी छह साझीदारों गुरुविंदर सिंह, जयदीप सिंह, जसलीन कौर, बाल किशन, प्रवीण कुमार और मोहम्मद तसलीम के खिलाफ सीजेएम न्यायालय में वाद दायर करने के आदेश दे दिए। श्रम प्रवर्तन अधिकारी मीनाक्षी कांडपाल ने बताया कि भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 की धारा 46, धारा 7, धारा 33, धारा 36 के अंतर्गत वाद दायर किया जाएगा।
यह बताना था
- स्थल पर क्या निर्माण किया जाना है, निर्माण करने वाला कौन होगा, विस्फोटक सामग्री तो नहीं रखेंगे।
- श्रमिकों के नियोजन की संख्या, साइट इंजार्च कौन होगा
जांच अधिकारी ने संबंधित विभागों से तलब की रिपोर्ट
हल्द्वानी। कंटेनर से दबकर तीन मजदूरों की मौत की मजिस्ट्रेटी जांच के मामले में बयान दर्ज कराने की तारीख बीत चुकी है लेकिन अब तक न तो घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी बयान देने पहुंचा और न ही मॉल का निर्माण करा रहे लोग। अब जांच अधिकारी ने संबंधित विभागों से इस मामले में रिपोर्ट तलब की है।
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डीएम के निर्देश के बाद नगर मजिस्ट्रेट पंकज उपाध्याय ने हादसे की मजिस्ट्रेटी जांच शुरू करते हुए घटना को लेकर बयान दर्ज कराने के लिए आठ अप्रैल तक का समय दिया था। जांच अधिकारी पंकज उपाध्याय ने बताया कि पार्टनरों को भी बयान देने के संबंध में नोटिस भेजे गए थे लेकिन वह भी अभी तक बयान दर्ज कराने नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि जांच प्रक्रिया के तहत श्रम विभाग, खनन विभाग, पुलिस और प्राधिकरण के अवर अभियंता से रिपोर्ट मांगी गई है।
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आवास विकास के सामने ठंडी सड़क स्थित निर्माणाधीन मॉल में हुए हादसे में तीन मजदूरों की मौत हो गई थी। मॉल के निर्माण में श्रम अधिनियमों का उल्लंघन किए जाने को लेकर श्रम विभाग की टीम ने जांच की थी। इसके बाद मॉल के छह साझीदारों को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब मांगा था। एक सप्ताह बीतने के बाद भी मॉल के साझीदारों की ओर से कोई जवाब नहीं आया। इसकी रिपोर्ट श्रम प्रवर्तन अधिकारी मीनाक्षी कांडपाल ने उपश्रमायुक्त कुमाऊं अनिल पेटवाल के समक्ष प्रस्तुत की। इस पर उपश्रमायुक्त अनिल पेटवाल ने सोमवार को संविदा श्रम अधिनियमों के उल्लंघन के मामले में सभी छह साझीदारों गुरुविंदर सिंह, जयदीप सिंह, जसलीन कौर, बाल किशन, प्रवीण कुमार और मोहम्मद तसलीम के खिलाफ सीजेएम न्यायालय में वाद दायर करने के आदेश दे दिए। श्रम प्रवर्तन अधिकारी मीनाक्षी कांडपाल ने बताया कि भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 की धारा 46, धारा 7, धारा 33, धारा 36 के अंतर्गत वाद दायर किया जाएगा।
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यह बताना था
- स्थल पर क्या निर्माण किया जाना है, निर्माण करने वाला कौन होगा, विस्फोटक सामग्री तो नहीं रखेंगे।
- श्रमिकों के नियोजन की संख्या, साइट इंजार्च कौन होगा
जांच अधिकारी ने संबंधित विभागों से तलब की रिपोर्ट
हल्द्वानी। कंटेनर से दबकर तीन मजदूरों की मौत की मजिस्ट्रेटी जांच के मामले में बयान दर्ज कराने की तारीख बीत चुकी है लेकिन अब तक न तो घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी बयान देने पहुंचा और न ही मॉल का निर्माण करा रहे लोग। अब जांच अधिकारी ने संबंधित विभागों से इस मामले में रिपोर्ट तलब की है।
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डीएम के निर्देश के बाद नगर मजिस्ट्रेट पंकज उपाध्याय ने हादसे की मजिस्ट्रेटी जांच शुरू करते हुए घटना को लेकर बयान दर्ज कराने के लिए आठ अप्रैल तक का समय दिया था। जांच अधिकारी पंकज उपाध्याय ने बताया कि पार्टनरों को भी बयान देने के संबंध में नोटिस भेजे गए थे लेकिन वह भी अभी तक बयान दर्ज कराने नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि जांच प्रक्रिया के तहत श्रम विभाग, खनन विभाग, पुलिस और प्राधिकरण के अवर अभियंता से रिपोर्ट मांगी गई है।