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जांच में 56 डंपर और टिप्पर का चालान
Updated Mon, 19 Feb 2018 01:59 AM IST
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हल्द्वानी। सड़क हादसे में बच्ची की मौत के बाद यातायात पुलिस ने रविवार को काठगोदाम पुलिस के साथ 250 डंपर और टिप्परों की जांच की। अनियमितता मिलने पर 50 वाहनों का सामान्य चालान और डीएल नहीं मिलने पर छह वाहनों का कोर्ट चालान किया गया। सोमवार को गौला के अन्य गेटों पर पुलिस जांच अभियान चलाएगी।
एसपी सिटी अमित श्रीवास्तव के निर्देश पर यातायात निरीक्षक महेश चंद्रा और काठगोदाम चौकी प्रभारी दीवान सिंह मेहता ने जमरानी और गौला नदी के शीशमहल गेट से निकलने वाले डंपरों और टिप्परों की जांच की। जांच के दौरान 50 वाहनों पर रिफ्लेक्टर खराब मिलने पर पुलिस ने उनका चालान किया। चालान से पुलिस ने पांच हजार रुपये शमन शुल्क वसूल किया। इसी प्रकार छह वाहन चालकों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलने पर उनका कोर्ट चालान किया गया। बता दें कि दो दिन पहले डंपर से कुचलने पर एक बच्ची की मौत हो गई थी। इस मामले को लेकर शहर के लोग सड़क पर उतर आए थे। चालक बगैर डीएल डंपर चला रहा था।
निदेशालय के पत्र की जानकारी नहीं
एसएसपी जन्मेजय खंडूरी ने बताया कि काठगोदाम थाना प्रभारी के खिलाफ देहरादून स्थित यातायात निदेशालय से कोई पत्र नहीं आया है। वैसे थाना प्रभारी के खिलाफ सीधे कार्रवाई की संस्तुति नहीं हो सकती है। इसके लिए पहले घटना की जांच करना जरूरी होगा। जांच के बाद दोषी मिलने पर ही किसी कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। इधर डीआईजी पूरन सिंह रावत का कहना है कि घटना के समय महिला का हाथ कांप रहा था। पुलिस की जांच कर रही है।
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एसपी सिटी अमित श्रीवास्तव के निर्देश पर यातायात निरीक्षक महेश चंद्रा और काठगोदाम चौकी प्रभारी दीवान सिंह मेहता ने जमरानी और गौला नदी के शीशमहल गेट से निकलने वाले डंपरों और टिप्परों की जांच की। जांच के दौरान 50 वाहनों पर रिफ्लेक्टर खराब मिलने पर पुलिस ने उनका चालान किया। चालान से पुलिस ने पांच हजार रुपये शमन शुल्क वसूल किया। इसी प्रकार छह वाहन चालकों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलने पर उनका कोर्ट चालान किया गया। बता दें कि दो दिन पहले डंपर से कुचलने पर एक बच्ची की मौत हो गई थी। इस मामले को लेकर शहर के लोग सड़क पर उतर आए थे। चालक बगैर डीएल डंपर चला रहा था।
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निदेशालय के पत्र की जानकारी नहीं
एसएसपी जन्मेजय खंडूरी ने बताया कि काठगोदाम थाना प्रभारी के खिलाफ देहरादून स्थित यातायात निदेशालय से कोई पत्र नहीं आया है। वैसे थाना प्रभारी के खिलाफ सीधे कार्रवाई की संस्तुति नहीं हो सकती है। इसके लिए पहले घटना की जांच करना जरूरी होगा। जांच के बाद दोषी मिलने पर ही किसी कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। इधर डीआईजी पूरन सिंह रावत का कहना है कि घटना के समय महिला का हाथ कांप रहा था। पुलिस की जांच कर रही है।
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