फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   हादसों में चालकों के खिलाफ मुकदमा

हादसों में चालकों के खिलाफ मुकदमा

Sat, 01 Sep 2018 12:36 AM IST
Updated Sat, 01 Sep 2018 12:36 AM IST
विज्ञापन
हादसों में चालकों के खिलाफ मुकदमा
खटीमा। काली मंदिर के पास 24 अगस्त की शाम हुए हादसे में स्कूटी सवार मूलरूप से बरेली के दौलतपुर निवासी गौरव (18) पुत्र नरेश पाल की मौत हो गई थी।
विज्ञापन


मृतक की मां सर्वेश देवी ने पुलिस को तहरीर सौंपकर ट्रक (यूके06सीए9792) के अज्ञात चालक के खिलाफ धारा 279, 337, 338, 304 आईपीसी के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई है। एसएसआई देवेंद्र गौरव ने बताया कि जांच एसआई गोपाल चंदेल को सौंपी गई है।


इधर, अन्य चार अगस्त को मुंडेली के पास हुए सड़क हादसे के मामले में मुडेली निवासी किरन देव यादव ने पुलिस को तहरीर सौंपकर बाइक (यूके18सी0402) के चालक सत्यम के खिलाफ टक्कर मारकर उसका पैर टूटने का आरोप लगाया है।
विज्ञापन


पुलिस ने धारा 279, 337, 338 आइपीसी के तहत रिपोर्ट दर्ज कर जांच एसआई अशोक कुमार को सौंपी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed