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चाकू मारने के मामले में कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा
Updated Thu, 22 Mar 2018 02:12 AM IST
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रामनगर (नैनीताल)। वर्ष 2016 में घर में घुसकर चाकू मारने के मामले में बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त को सात साल की सजा और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। 25 अक्तूबर 2016 को दयारामपुर टांडा निवासी प्रताप सिंह ने विद्युत विभाग को सूचना दी थी कि गांव के कुछ लोग कटिया डालकर विद्युत चोरी कर रहे हैं। विभाग ने कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंच उन लोगों के विद्युत कनेक्शन काट दिए।
इसके बाद उमेश चंद्र ने प्रताप सिंह के घर में घुसकर पुत्र विनोद को चाकू मार दिया, जिससे वह घायल हो गया। मामले में प्रताप ने 27 अक्तूबर को पुलिस को तहरीर सौंपी। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ आईपीसी की धारा 307, 504, 506 व 4/25 आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।
बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार ने आरोपी उमेश को धारा 307 में दोषी पाए जाने पर 7 साल की सजा व 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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इसके बाद उमेश चंद्र ने प्रताप सिंह के घर में घुसकर पुत्र विनोद को चाकू मार दिया, जिससे वह घायल हो गया। मामले में प्रताप ने 27 अक्तूबर को पुलिस को तहरीर सौंपी। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ आईपीसी की धारा 307, 504, 506 व 4/25 आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।
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बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार ने आरोपी उमेश को धारा 307 में दोषी पाए जाने पर 7 साल की सजा व 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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