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केंद्र सरकार से जवाब तलब
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, नैनीताल।
Updated Wed, 01 Mar 2017 01:26 AM IST
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चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय
- फोटो : file photo
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नैनीताल। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में सेना से जुडे़ मामलों के समाधान के लिए आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल न बनने के मामले में केंद्र सरकार को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
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मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ एवं न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
देहरादून निवासी रिटायर्ड कर्नल ललित कुमार ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सैन्य प्रदेश होने के बावजूद उत्तराखंड में सेना से जुडे़ मामलों के समाधान के लिए आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल नहीं बनाया गया है।
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याचिका में सैनिकों से जुडे़ विवादों के समाधान के लिए उत्तराखंड पर्मानेंट आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल की बेंच बनाने की प्रार्थना की थी। याचिका में कहा कि ट्रिब्यूनल की परमानेंट बेंच न होने से सैनिकों को दिल्ली और लखनऊ जाना पड़ता है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने केंद्र सरकार को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।
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