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प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को अवमानना नोटिस
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 12 May 2017 01:49 AM IST
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अदालत
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हाइकोर्ट ने पूर्व में दिए गए आदेशों का पालन न किए जाने पर प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ओमप्रकाश को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाए।
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न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। अल्मोड़ा निवासी चंद्र प्रभा ने हाइकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि उत्तराखंड ग्रामीण अंशकालिक दाई संगठन (विकासखंड स्याल्दे, जिला अल्मोड़ा) की अंशकालिक दाइयों ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी।
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इस याचिका में कोर्ट ने दाइयों को पदनाम और वेतनभत्ता देने का आदेश पारित किया था। इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं हुई तो अवमानना याचिका दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट ने 13 जुलाई 2016 को आदेश पारित कर पूर्व आदेशों का पालन करने के निर्देश दिए।
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उसके बाद भी प्रमुख सचिव स्वास्थ्य कल्याण ने कोई कार्यवाही नहीं की। इस पर फिर से अवमानना याचिका दायर की गई। पक्षों की सुनवाई के बाद हाइकोर्ट की एकलपीठ ने प्रमुख सचिव ओमप्रकाश को अवमानना नोटिस जारी किया। ब्यूरो