{"_id":"6f808e38cbcf8a9bf46671a721251c2b","slug":"chargesheet-filed-in-court-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"लाडली के हत्यारों की चार्जशीट अदालत में दाखिल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
लाडली के हत्यारों की चार्जशीट अदालत में दाखिल
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल
Updated Tue, 27 Jan 2015 07:22 PM IST
विज्ञापन
20 नवबंर 2014 को शीशमहल रामलीला मैदान से लापता लाडली के साथ बलात्कार के बाद उसकी हत्या करने के मामले पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें करीब 80 से ज्यादा गवाहों के नाम भी दिए गए हैं। मामले की सुनवाई 31 जनवरी को होगी।
विज्ञापन
बता दें कि बीती शीशमहल रामलीला मैदान में आयोजित विवाह समारोह से लाडली 20 नवंबर को लापता हुई थी और 21 को मामले की प्राथमिकी दर्ज की की गई। काफी ढूंढखोज के बाद 25 नवंबर को गौलापार जंगल में उसकी लाश बरामद हुई। दिल दहला देने वाली घटना के विरोध में कुमाऊं गुस्से की आग से जल उठा। 27 नवंबर को पुलिस ने मुख्य आरोपी डंपर चालक अली अख्तर उर्फ शमीम उर्फ राज पुत्र मकसूद आलम निवासी बिहार को गिरफ्तार किया। जबकि 29 नवंबर को अख्तर के साथी प्रेमपाल वर्मा निवासी जहानाबाद (पीलीभीत) और जूनियर मसीह उर्फ पोक्सी निवासी फंटोका (रुद्रपुर) को गिरफ्तार किया गया।
विज्ञापन
जांच अधिकारी विपिन पंत और सीएस जोशी की ओर से पुलिस रिमांड में आरोपियों से पूछताछ कर घटना से जुड़े साक्ष्य जुटाए गए। करीब दो महीने बाद मंगलवार को पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र जिला न्यायालय में प्रस्तुत किया। डीजीसी सुशील कुमार शर्मा ने बताया कि अख्तर के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 376, 302, 201, 120बी और पाक्सो की धारा 4,5,6 में मुकदमा दर्ज है। जबकि प्रेमपाल के खिलाफ 120बी और 212, मसीह के खिलाफ 212, 166 और आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है।
विज्ञापन
चार्जशीट में 80 से अधिक गवाहों के भी नाम दिए गए हैं। बता दें कि नियत 60 दिन की समयावधि से पूर्व मामले में चार्ज शीट सौंप दी गई है।