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Uttarakhand: नगर पंचायत पुरोला के निवर्तमान चेयरमैन पर वित्तीय अनियमितता का मामला, सरकार को दिए ये निर्देश
Thu, 14 Dec 2023 02:10 PM IST
हीरा मेहरा
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
Published by: हीरा मेहरा
Updated Thu, 14 Dec 2023 02:10 PM IST
सार
उत्तराखंड हाईकोर्ट में नगर पंचायत पुरोला के निवर्तमान चेयरमैन पर वित्तीय अनियमितता करने और उनके द्वारा सरकारी भूमि का दुरुपयोग करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई।
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उत्तराखंड हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
नगर पंचायत पुरोला के पूर्व चेयरमैन के खिलाफ वित्तीय अनियमितता और सरकारी भूमि के दुरुपयोग मामले में दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सरकारी भूमि का दुरुपयोग हुआ है। इस पर कोर्ट ने सरकार से विस्तृत शपथपत्र पेश करने के लिए कहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
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पुरोला के वार्ड सदस्य विनोद नौडियाल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि नगर पंचायत के निवर्तमान चेयरमैन ने सरकारी जमीन पर न सिर्फ अपना होटल नेगी टावर बनाया है बल्कि कई सरकारी जमीन को अधिकारियों के साथ मिलकर खुर्द बुर्द किया है।
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इससे पहले भी जांच हुई, जिसमें वित्तीय अनियमितता के आरोप सही पाए गए लेकिन सरकार ने उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई आज तक नहीं की। जनहित याचिका में सीबीआई या फिर एसआईटी से जांच कराने के साथ साथ दोषियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है।
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