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Nainital News: स्मैक तस्करी में सगे भाइयों को 12-12 वर्ष का कारावास

Thu, 06 Aug 2026 01:11 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Thu, 06 Aug 2026 01:11 AM IST
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Biological brothers sentenced to 12 years' imprisonment each for smack smuggling.
नैनीताल। नैनीताल की विशेष एनडीपीएस अदालत ने 255 ग्राम स्मैक तस्करी के मामले में दो सगे भाइयों को दोषी करार दिया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष एनडीपीएस कोर्ट के न्यायाधीश संजीव कुमार ने मोहम्मद आमिर और मोहम्मद मोहिद निवासी अमरिया, जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश को एनडीपीएस अधिनियम में 12-12 वर्ष के कारावास और 1.20 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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अभियोजन के अनुसार, 23 दिसंबर 2024 को थाना चोरगलिया पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम एमवीआर गेट के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बाइक सवार दो युवकों को रोककर तलाशी ली गई। बाइक के टूल बॉक्स में रखी एक पॉलिथीन से 255 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपियों ने स्वीकार किया था कि वे शाहजहांपुर बरेली क्षेत्र से स्मैक खरीदकर हल्द्वानी में बेचने के उद्देश्य से ला रहे थे। बरामदगी के बाद थाना चोरगलिया में एफआईआर दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मामले की सुनवाई उत्तराखंड राज्य बनाम मोहम्मद आमिर एवं मोहम्मद मोहिद के रूप में विशेष एनडीपीएस कोर्ट में चली। न्यायालय ने अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया।
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