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Uttarakhand High Court: उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, खनन पट्टों की नीलामी प्रक्रिया पर रोक
Fri, 20 Oct 2023 11:21 AM IST
हीरा मेहरा
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
Published by: हीरा मेहरा
Updated Fri, 20 Oct 2023 11:21 AM IST
सार
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बेतालघाट में इन्वायरमेंट एसेस्मेंट इंपैक्ट रिपोर्ट के बिना खनन पट्टों की नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार सहित, जिलाधिकारी नैनीताल और निदेशक खनन से जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
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उत्तराखंड हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल जिले के बेतालघाट में इन्वायरमेंट एसेस्मेंट इंपैक्ट रिपोर्ट के बिना खनन पट्टों की नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।
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कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार सहित, जिलाधिकारी नैनीताल और निदेशक खनन से जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। सुनवाई के लिए 27 दिसंबर की तारीख तय की है। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई।
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मामले के अनुसार बेतालघाट निवासी तरुण शर्मा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि बेतालघाट में कोसी नदी के किनारे करीब 19 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर करीब एक दर्जन खनन पट्टों की निलामी प्रक्रिया शुरू की गई है। नीलामी का टेंडर बृहस्पतिवार 19 अक्तूबर को खुलना था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि निविदा प्रक्रिया बिना इन्वायरमेंट एसेस्मेंट इंपैक्ट रिपोर्ट के पूरी की जा रही है, जो नियम विरुद्ध है।
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झूठा बयान देने पर मां-बेटे के खिलाफ मुकदमा
हाईकोर्ट में झूठे बयान देकर समझौते की शर्तों का उल्लंघन करने पर कोतवाली ने मां और बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। रजिस्ट्रार जनरल की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने राम गंगा विहार फेस दो मुरादाबाद, यूपी निवासी पति सम्राट व उसकी मां सविता के खिलाफ आईपीसी की धारा 177, 193 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।