{"_id":"657e00e8951619a1d50a3d2a","slug":"bail-of-the-accused-of-murderous-attack-with-sexual-intent-rejected-nainital-news-c-238-1-ntl1002-1642-2023-12-17","type":"story","status":"publish","title_hn":"Nainital News: दुराचार की नीयत से जानलेवा हमला करने के आरोपी की जमानत खारिज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Nainital News: दुराचार की नीयत से जानलेवा हमला करने के आरोपी की जमानत खारिज
Sun, 17 Dec 2023 01:26 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
Updated Sun, 17 Dec 2023 01:26 AM IST
विज्ञापन
नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजाता सिंह ने दुष्कर्म की नीयत से जानलेवा हमला करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
अभियोजन की ओर से न्यायालय को बताया गया कि पहली अक्तूबर को बेतालघाट थाने में एक युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि एक युवक दुष्कर्म की नीयत से जबरन उसे झाड़ियों में ले गया। विरोध पर आरोपी ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया।
पुलिस ने आरोपी पंकज जोशी को गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने आरोपी को जमानत देने का विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश सुजाता सिंह ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन
अभियोजन की ओर से न्यायालय को बताया गया कि पहली अक्तूबर को बेतालघाट थाने में एक युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि एक युवक दुष्कर्म की नीयत से जबरन उसे झाड़ियों में ले गया। विरोध पर आरोपी ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया।
पुलिस ने आरोपी पंकज जोशी को गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने आरोपी को जमानत देने का विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश सुजाता सिंह ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन