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अवतार हत्याकांड मामले में आरोपी पत्नी की जमानत खारिज

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sat, 05 Oct 2019 01:27 AM IST
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Bail of accused wife dismissed in Avatar murder case
हल्द्वानी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार खुल्बे ने अवतार हत्याकांड की आरोपी (मृतक की पत्नी) नीलम की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। मामले में दो अन्य आरोपियों की जमानत अर्जी पूर्व में न्यायालय से खारिज हो चुकी है।
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अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय को बताया गया कि ऊधमसिंह नगर जिले के रुद्रपुर स्थित सामिया लेक सिटी निवासी अवतार चौधरी का शव 16 मई को सलड़ी के समीप जली हुई कार से बरामद हुआ था। अवतार मूल रूप से हरियाणा का रहने वाला था और परिवार के साथ रुद्रपुर में रहता था। वह सिडकुल की कंपनियों में लेबर सप्लाई का काम करता था।
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न्यायालय को बताया गया कि इस मामले में व्यापक छानबीन के बाद पुलिस ने मृतक अवतार चौधरी की पत्नी नीलम, नीलम के दोस्त मनीष मिश्रा व मनीष के दोस्त अजय यादव को गिरफ्तार किया था। बताया गया कि इस मामले में मनीष मिश्रा और अजय यादव की जमानत अर्जी न्यायालय से पहले ही खारिज हो चुकी है।
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शुक्रवार को बचाव पक्ष की ओर से न्यायालय में नीलम का जमानत प्रार्थना पत्र पेश करते हुए न्यायालय से नीलम को जमानत देने की अपील की, जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील शर्मा ने नीलम को जमानत देने का विरोध किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार खुल्बे ने पति की हत्या की आरोपी नीलम का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
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