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Nainital News: पेड़ कटान के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
Fri, 17 May 2024 06:32 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
Updated Fri, 17 May 2024 06:32 AM IST
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नैनीताल। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजय लक्ष्मी विहान की न्यायालय ने बृहस्पतिवार को घिंघारी बजून में पेड़ कटान कर रिजॉर्ट बनाने के आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।
अभियोजन ने कोर्ट को बताया कि बीती 23 अप्रैल को बजून ट्रेविलाइट रिजॉर्ट के मालिक धर्मेंद्र सिंह निवासी अधौड़ा द्वारा क्षेत्र में बड़े स्तर पर चीड़ व बांज के पेड़ काटने, चीड़ के पेड़ों को चीरकर तख्ते बनाने, दुर्लभ वन्य जीव कांकड़ को मारकर उसका मुंह रिजॉर्ट के बाहर टांगने आदि की शिकायत मिली थी। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत के निरीक्षण में शिकायतें सही पाई गई। जिसके बाद आरोपी के खिलाफ 24 अप्रैल को वन विभाग के रेंज कार्यालय में उप प्रभागीय वनाधिकारी राजकुमार की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया। आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी की सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील शर्मा ने बड़े स्तर पर पेड़ काटने, अवैध खनन करने, वन भूमि में कब्जा करने व दुर्लभ वन्य जीव को मारने की पुष्टि के आधार पर जमानत का विरोध किया। जिसमें धर्मेंद्र सिंह मुख्य आरोपी है। यह रिजॉर्ट आरोपी द्वारा ही बनाया जा रहा है। इन तथ्यों के बाद कोर्ट ने आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज कर दी।
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अभियोजन ने कोर्ट को बताया कि बीती 23 अप्रैल को बजून ट्रेविलाइट रिजॉर्ट के मालिक धर्मेंद्र सिंह निवासी अधौड़ा द्वारा क्षेत्र में बड़े स्तर पर चीड़ व बांज के पेड़ काटने, चीड़ के पेड़ों को चीरकर तख्ते बनाने, दुर्लभ वन्य जीव कांकड़ को मारकर उसका मुंह रिजॉर्ट के बाहर टांगने आदि की शिकायत मिली थी। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत के निरीक्षण में शिकायतें सही पाई गई। जिसके बाद आरोपी के खिलाफ 24 अप्रैल को वन विभाग के रेंज कार्यालय में उप प्रभागीय वनाधिकारी राजकुमार की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया। आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी की सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील शर्मा ने बड़े स्तर पर पेड़ काटने, अवैध खनन करने, वन भूमि में कब्जा करने व दुर्लभ वन्य जीव को मारने की पुष्टि के आधार पर जमानत का विरोध किया। जिसमें धर्मेंद्र सिंह मुख्य आरोपी है। यह रिजॉर्ट आरोपी द्वारा ही बनाया जा रहा है। इन तथ्यों के बाद कोर्ट ने आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज कर दी।
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