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Nainital News: धोखाधड़ी के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
Wed, 03 Jan 2024 01:43 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
Updated Wed, 03 Jan 2024 01:43 AM IST
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प्रतीकात्मक
नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल सुजाता सिंह की न्यायालय से मंगलवार को संध्या कृषि बहुद्देशीय सहकारी लिमिटेड एवं सक्सेस व्यू मल्टी सर्विस कंपनी के निदेशक पश्चिम बंगाल निवासी स्नेहाशीष भट्टाचार्य की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। 18 दिसंबर 2023 को लालकुआं थाना पुलिस ने उसे पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया था।
मामले के अनुसार बीती 9 जुलाई और 29 अगस्त 2019 को अमन कुमार विश्वास व अन्य ने लालकुआं थाने में मुकदमा दर्ज कराया। आरोप लगाया कि निजी कंपनी प्रतिनिधि लालकुआं, बिंदुखत्ता क्षेत्र के करीब 300-400 लोगों की 2.10 करोड़ से अधिक की जमा राशि लेकर फरार हो गया है। आरोपियों में स्नेहाशीष भट्टाचार्य व अन्य शामिल हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा (फौजदारी) ने जमानत अर्जी पर सुनवाई में आमजन से हुई ठगी के मौजूदा प्रमाण पर जमानत का विरोध किया। सुनवाई के बाद जिला जज ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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मामले के अनुसार बीती 9 जुलाई और 29 अगस्त 2019 को अमन कुमार विश्वास व अन्य ने लालकुआं थाने में मुकदमा दर्ज कराया। आरोप लगाया कि निजी कंपनी प्रतिनिधि लालकुआं, बिंदुखत्ता क्षेत्र के करीब 300-400 लोगों की 2.10 करोड़ से अधिक की जमा राशि लेकर फरार हो गया है। आरोपियों में स्नेहाशीष भट्टाचार्य व अन्य शामिल हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा (फौजदारी) ने जमानत अर्जी पर सुनवाई में आमजन से हुई ठगी के मौजूदा प्रमाण पर जमानत का विरोध किया। सुनवाई के बाद जिला जज ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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