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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Arbitrary fees from public schools are being challenged in the High Court

पब्लिक स्कूलों की ओर से की जा रही मनमानी फीस को हाईकोर्ट में चुनौती

Tue, 07 Apr 2015 02:00 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल Updated Tue, 07 Apr 2015 02:00 AM IST
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हाईकोर्ट ने ऋषिकेश के पब्लिक स्कूलों की ओर से मनमानें तरीके से फीस बढ़ाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद इससे संबंधित एक अन्य याचिका के साथ सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए हैं। वरिष्ठ न्यायमूर्ति वीके बिष्ट एवं न्यायमूर्ति सर्वेश कुमार गुप्ता की संयुक्त खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। ऋषिकेश निवासी रवि जैन ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि ऋषिकेश स्थित पब्लिक स्कूलों की ओर से मनमाने तरीके से कक्षा में प्रवेश शुल्क लिया जा रहा है। हर वर्ष रि-एडमीशन के नाम पर अतिरिक्त पैसे वसूले जा रहे हैं।

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याचिकाकर्ता का कहना था कि बच्चों की किताबें व ड्रेस भी एक निर्धारित जगह से लेने को कहा जाता है। याचिकाकर्ता का यह भी कहना था कि पब्लिक स्कूलों को 25 प्रतिशत गरीब छात्रों को एडमीशन दिया जाना था लेकिन स्कूलों की ओर से इस नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इससे संबंधित एक अन्य याचिका के साथ सूचीबद्ध करने के  निर्देश दिए। सभी मामलों की सुनवाई साथ साथ होगी।
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