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Nainital News: गबन के आरोपी पोस्टमास्टर की अग्रिम जमानत खारिज
Wed, 09 Apr 2025 02:07 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
Updated Wed, 09 Apr 2025 02:07 AM IST
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प्रतीकात्मक
नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत ने जमाकर्ताओं की धनराशि गबन करने के आरोपी पोस्टमास्टर की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोपी मंगलवार को अग्रिम जमानत के लिए न्यायालय परिसर में आया था। सूचना पर बेतालघाट थाने के उप निरीक्षक हरिराम ने उसे जिला कोर्ट परिसर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पोस्टमास्टर भुवन चंद्र आर्या पर 4.33 लाख रुपये गबन का आरोप है।
अभियोजन की ओर से बताया गया कि निरीक्षक रामनगर डाकघर हेमंत यादव ने आरोपी डाकपाल बेतालघाट भुवन आर्या के खिलाफ थाना बेतालघाट में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उप डाकघर बेतालघाट में डाकपाल के पद पर रहते हुए आरोपी ने अन्य डाकघर शाखा सेठी, बेलगांव एवं ऊंचाकोट, बेतालघाट में जमाकर्ताओं के 4,33,500 रुपये निजी प्रयोग खर्च कर दिए। यह धनराशि उप डाकघर के उप डाकपालों ने जमा कराई थी।
आरोपी ने उसे जमाकर्ताओं के खाते में जमा नहीं किया। विभागीय जांच के बाद आरोपी की ओर से उक्त राशि के गबन की पुष्टि हुई, जिसके बाद उसे नौकरी से हटाया गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ने अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी।
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अभियोजन ने कहा कि आरोपी के खिलाफ पूर्व में थाना भवाली में भी गबन का मुकदमा दर्ज है। वह विवेचना में भी सहयोग नहीं कर रहा है और फरार चल रहा है। सुनवाई के बाद जिला जज ने आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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अभियोजन की ओर से बताया गया कि निरीक्षक रामनगर डाकघर हेमंत यादव ने आरोपी डाकपाल बेतालघाट भुवन आर्या के खिलाफ थाना बेतालघाट में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उप डाकघर बेतालघाट में डाकपाल के पद पर रहते हुए आरोपी ने अन्य डाकघर शाखा सेठी, बेलगांव एवं ऊंचाकोट, बेतालघाट में जमाकर्ताओं के 4,33,500 रुपये निजी प्रयोग खर्च कर दिए। यह धनराशि उप डाकघर के उप डाकपालों ने जमा कराई थी।
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आरोपी ने उसे जमाकर्ताओं के खाते में जमा नहीं किया। विभागीय जांच के बाद आरोपी की ओर से उक्त राशि के गबन की पुष्टि हुई, जिसके बाद उसे नौकरी से हटाया गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ने अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी।
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अभियोजन ने कहा कि आरोपी के खिलाफ पूर्व में थाना भवाली में भी गबन का मुकदमा दर्ज है। वह विवेचना में भी सहयोग नहीं कर रहा है और फरार चल रहा है। सुनवाई के बाद जिला जज ने आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।