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Nainital News: स्मैक बरामदगी के मामले में आरोपी को तीन साल के कठोर कारावास की सजा
Fri, 23 Oct 2026 12:45 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
Updated Fri, 23 Oct 2026 12:45 AM IST
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नैनीताल। एनडीपीएस एक्ट के तहत स्मैक बरामदगी के करीब छह साल पुराने मामले में नैनीताल की विशेष अदालत ने योगेश पंत को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं, इसी मामले में सह-अभियुक्त असलम खां को साक्ष्यों के आधार पर दोषमुक्त कर दिया गया।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) संजीव कुमार की अदालत ने 21 अक्तूबर को योगेश पंत को सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मामला 17 दिसंबर 2020 का है। हल्द्वानी पुलिस ने योगेश पंत निवासी खन्ना फार्म, तीनपानी, हल्द्वानी के कब्जे से 15.05 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की थी। इस मामले में थाना हल्द्वानी में एफआईआर दर्ज की गई थी।
योगेश पंत के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 के तहत मुकदमा चलाया गया। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने उसे दोषी करार दिया। न्यायालय ने तीन वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। वहीं, इस प्रकरण में सह-अभियुक्त असलम खां निवासी कोटा अली नगर, बिलासपुर, रामपुर (उत्तर प्रदेश) के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21/29 के तहत कार्रवाई की गई थी। सुनवाई के बाद उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उसके विरुद्ध धारा 29 के आरोप साबित नहीं हो पाए और अदालत ने उसे दोषमुक्त कर दिया।
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) संजीव कुमार की अदालत ने 21 अक्तूबर को योगेश पंत को सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मामला 17 दिसंबर 2020 का है। हल्द्वानी पुलिस ने योगेश पंत निवासी खन्ना फार्म, तीनपानी, हल्द्वानी के कब्जे से 15.05 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की थी। इस मामले में थाना हल्द्वानी में एफआईआर दर्ज की गई थी।
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योगेश पंत के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 के तहत मुकदमा चलाया गया। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने उसे दोषी करार दिया। न्यायालय ने तीन वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। वहीं, इस प्रकरण में सह-अभियुक्त असलम खां निवासी कोटा अली नगर, बिलासपुर, रामपुर (उत्तर प्रदेश) के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21/29 के तहत कार्रवाई की गई थी। सुनवाई के बाद उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उसके विरुद्ध धारा 29 के आरोप साबित नहीं हो पाए और अदालत ने उसे दोषमुक्त कर दिया।
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