{"_id":"6931f792a0daf1ebdd0e0892","slug":"accused-of-raping-a-minor-acquitted-haldwani-news-c-8-1-hld1044-682689-2025-12-05","type":"story","status":"publish","title_hn":"Nainital News: नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी दोषमुक्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Nainital News: नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी दोषमुक्त
विज्ञापन
प्रतीकात्मक।Alt Text*
हल्द्वानी। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो मनमोहन सिंह की अदालत ने साल 2022 में भीमताल में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के आरोपी को दोषमुक्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस घटना में उस पर आरोप सिद्ध नहीं हो सका।
भीमताल में 20 मार्च 2022 को सोलह साल की नाबालिग को बहला फुसलाकर दुष्कर्म किए जाने की प्राथमिकी दर्ज हुई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने 17 मई 2022 को चार्जशीट दाखिल की। 20 मार्च को आरोपी कमलेश को गिरफ्तार किया गया। 24 जुलाई 2024 को उसकी जमानत हुई। इस बीच में पाॅक्सो कोर्ट में मुकदमा चलता रहा। प्रकरण में बचाव पक्ष ने अपनी दलीलें पेश की। अभियोजन पक्ष ने भी साक्ष्य रखे। मुकदमे में मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई। घटना की तिथि व समय बताने में भी गवाहों में विरोधाभास रहा। पुलिस ने भी आरोपी के गिरफ्तारी के गवाह नहीं दिखाए। ऐसे में आरोपी पर दोष सिद्ध नहीं हुआ। इस पर कोर्ट ने कमलेश को दोषमुक्त करार दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
भीमताल में 20 मार्च 2022 को सोलह साल की नाबालिग को बहला फुसलाकर दुष्कर्म किए जाने की प्राथमिकी दर्ज हुई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने 17 मई 2022 को चार्जशीट दाखिल की। 20 मार्च को आरोपी कमलेश को गिरफ्तार किया गया। 24 जुलाई 2024 को उसकी जमानत हुई। इस बीच में पाॅक्सो कोर्ट में मुकदमा चलता रहा। प्रकरण में बचाव पक्ष ने अपनी दलीलें पेश की। अभियोजन पक्ष ने भी साक्ष्य रखे। मुकदमे में मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई। घटना की तिथि व समय बताने में भी गवाहों में विरोधाभास रहा। पुलिस ने भी आरोपी के गिरफ्तारी के गवाह नहीं दिखाए। ऐसे में आरोपी पर दोष सिद्ध नहीं हुआ। इस पर कोर्ट ने कमलेश को दोषमुक्त करार दिया।
विज्ञापन

प्रतीकात्मक।Alt Text*
विज्ञापन