फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Accused of rape, sentenced to seven years

दुष्कर्म के आरोपी को सात साल की सजा

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Thu, 14 Nov 2019 01:42 AM IST
विज्ञापन
Accused of rape, sentenced to seven years
now judgement
सूहल्द्वानी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) मनीष कुमार पांडेय की कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को सात साल की सजा सुनाई है। विभिन्न धाराओं के तहत उस पर 27 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन

जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता अनीता जोशी के अनुसार एक अप्रैल 2018 को लालकुआं थाने में धारा 363, 366, 506, 376, 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत मुजफ्फरनगर (यूपी) के कल्याणपुरा, भुड़ाना रत्नपुरी निवासी यासीन उर्फ काला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप था कि 31 मार्च 2018 की रात वह लालकुआं क्षेत्र से 13 साल की बच्ची को बहला फुसलाकर जंगल की तरफ ले गया। उसने गदरपुर क्षेत्र में बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। तीसरे दिन वह किसी प्रकार आरोपी के चंगुल से छूटकर घर आई।
विज्ञापन

पुलिस ने यासीन को गिरफ्तार किया। महिला उपनिरीक्षक ने अभियुक्त यासीन के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों के समर्थन में सात गवाहों को पेश किया। कोर्ट ने धारा 363 के तहत दो वर्ष की सजा पांच हजार का अर्थदंड, धारा 366 में चार वर्ष की सजा और सात हजार का अर्थदंड, धारा 376, 3/4 पॉक्सो एक्ट में सात साल की सजा और दस हजार का अर्थदंड के अलावा धारा 506 के तहत दो वर्ष की सजा और पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed