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Nainital News: मांस प्रकरण में गलत सूचना देने का आरोपी गिरफ्तार

Thu, 04 Dec 2025 12:31 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Thu, 04 Dec 2025 12:31 AM IST
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Accused arrested for giving false information in meat case
रामनगर। 23 अक्तूबर को मांस प्रकरण में बवाल मामले में पुलिस ने गोमांस की गलत सूचना देने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत बीएनएस की धारा 52 व 55 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है।
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23 अक्तूबर को बरेली से रामनगर दो मीट वाहनों के आने की सूचना मिली थी। सूचना में रेलवे कॉलोनी निवासी शारिक ने हिंदूवादी लोगों को वाहनों में गोमांस होने की गलत सूचना दी थी। लोगों ने एक वाहन को छोई जबकि दूसरे वाहन को बैलपड़ाव में रोक लिया। भीड़ ने गुस्से में आकर वाहनों में तोड़फोड़ और वाहन चालकों के साथ मारपीट कर दी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस एक वाहन को बैलपड़ाव चौकी जबकि दूसरे वाहन को कोतवाली ले आई। बाद में वाहन स्वामी की पत्नी की तहरीर पर हिंदूवादी संगठनों के कई लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी हुई थी। वहीं अब पुलिस ने फोन कॉल डिटेल के माध्यम से गलत सूचना देने वाले आरोपी को खताड़ी से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया है।
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घटना के दिन भी पुलिस की रेकी करता रहा आरोपी
कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि गलत सूचना देने के बाद हुई घटना के बाद आरोपी शारिक कोतवाली की रेकी करता रहा। सीसीटीवी कैमरों में आरोपी कोतवाली के आसपास लोगों से जानकारी लेता दिखाई दिया है। उन्होंने बताया कि आरोपी मंडी समिति में पैकेजिंग का कार्य करता है। वह पूर्व में मारपीट के मामले में जेल जा चुका है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी शारिक ने वाहनों में गोमांस होने की सूचना सबसे पहले छोई निवासी करन आर्या को दी। करन ने जानकारी सागर मनराल को दी। बाद में सागर से सूचना मदन जोशी तक पहुंची थी। आरोपी शारिक ने व्हाट्सअप कॉल पर भी कई लोगों को सूचना दी है जिसकी जांच में पुलिस जुटी है।
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मांस प्रकरण में गलत सूचना देने वाले आरोपी शारिक के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत बीएनएस 52 व 55 समेत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
- सुमित पांडेय, सीओ, रामनगर
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