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Nainital News: स्कूटी दौड़ा रहा था नाबालिग, हत्थे चढ़ते ही दौड़-दौड़े पहुंचे परिजन
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रामनगर। पुलिस ने स्कूटी चला रहे नाबालिग के अभिभावक पर मुकदमा दर्ज उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस का अभिभावकों को संदेश है कि नाबालिग बच्चों को कतई वाहन न पकड़ाएं। ड्राइविंग लाइसेंस होने पर ही उन्हें वाहन दें।
एसएसपी के निर्देशानुसार रामनगर पुलिस वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी। इस बीच भवानीगंज से डिग्री काॅलेज की ओर आ रही एक स्कूटी चालक संख्या यूके-19बी-8075 को रुकने का इशारा किया गया। पूछताछ में 15 साल का नाबालिग लड़का स्कूटी चालक निकला। स्कूटी के दस्तावेजों की जांच करने पर पता चला कि स्कूटी महजबी सिद्दीकी निवासी वार्ड नंबर छह गूलरघट्टी रामनगर के नाम पर पंजीकृत है। पुलिस ने मौके पर ही नाबालिग के माता-पिता को बुलाकर उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया। स्कूटी स्वामी महजबी के खिलाफ धारा 199 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि प्रकरण में दोषी पाए जाने पर तीन महीने की जेल और 25 हजार रुपये का जुर्माना प्रस्तावित है। कोतवाल ने बताया कि नाबालिग को वाहन सौंपना कानून का उल्लंघन नहीं बल्कि घोर लापरवाही है। यह उसके और दूसरों के जीवन को खतरे में डाल सकती है।
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एसएसपी के निर्देशानुसार रामनगर पुलिस वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी। इस बीच भवानीगंज से डिग्री काॅलेज की ओर आ रही एक स्कूटी चालक संख्या यूके-19बी-8075 को रुकने का इशारा किया गया। पूछताछ में 15 साल का नाबालिग लड़का स्कूटी चालक निकला। स्कूटी के दस्तावेजों की जांच करने पर पता चला कि स्कूटी महजबी सिद्दीकी निवासी वार्ड नंबर छह गूलरघट्टी रामनगर के नाम पर पंजीकृत है। पुलिस ने मौके पर ही नाबालिग के माता-पिता को बुलाकर उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया। स्कूटी स्वामी महजबी के खिलाफ धारा 199 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि प्रकरण में दोषी पाए जाने पर तीन महीने की जेल और 25 हजार रुपये का जुर्माना प्रस्तावित है। कोतवाल ने बताया कि नाबालिग को वाहन सौंपना कानून का उल्लंघन नहीं बल्कि घोर लापरवाही है। यह उसके और दूसरों के जीवन को खतरे में डाल सकती है।
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