फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   तीनों आरोपियों की 48 घंटे की पुलिस रिमांड मंजूर

तीनों आरोपियों की 48 घंटे की पुलिस रिमांड मंजूर

Thu, 04 Dec 2014 05:30 AM IST
Nainital
Nainital Updated Thu, 04 Dec 2014 05:30 AM IST
विज्ञापन
नैनीताल। हल्द्वानी के चर्चित लाडली हत्याकांड प्रकरण के तीनों आरोपियों को प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता की अदालत ने बुधवार को 48 घंटे की पुलिस रिमांड में भेजे जाने की स्वीकृति दे दी।
विज्ञापन

20 नवंबर को विवाह समारोह के दौरान शीशमहल हल्द्वानी से लाडली लापता हो गई थी। उसका शव मिलने पर बलात्कार की भी पुष्टि हुई। इस मामले में 27 नवंबर को मुख्य आरोपी अख्तर अली उर्फ समीम-राज-राजू उस्ताद पुत्र मकसूद अली अंसारी निवासी थाना मुफसिल बेतिया पश्चिमी चंपारण बिहार, जबकि अगले दिन अन्य आरोपी प्रेमपाल वर्मा (24) पुत्र लक्ष्मण प्रसाद निवासी जहानाबाद पीलीभीत एवं जूनियर मसीह उर्फ फौक्सी (30) पुत्र हारुन मसीह निवासी फंटोका रुद्रपुर को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 302, 363, 201 एवं पाक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
विज्ञापन

14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल में बंद आरोपियों की पुलिस रिमांड के लिए विवेचक विपिन चंद्र पंत की ओर से जिला न्यायालय में 5 दिन की पुलिस रिमांड के लिए आवेदन किया गया। न्यायालय ने 48 घंटे की पुलिस रिमांड को स्वीकार करते हुए आगामी पांच दिनों के अंदर रिमांड लेने को कहा है। कोर्ट ने रिमांड से पूर्व एवं बाद का चिकित्सा परीक्षण कराने के भी निर्देश दिए गए। अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी सुशील शर्मा एवं एडीजीसी नरेंद्र नेगी ने कहा कि रिमांड के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर घटना से संबंधित कई साक्ष्य जुटाए जाने हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed