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दिनेश अग्रवाल के खिलाफ दायर चुनाव याचिका खारिज
Nainital
Updated Sat, 16 Jun 2012 12:00 PM IST
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नैनीताल। हाईकोर्ट ने 2007 में हज कमेटी के पूर्व चेयरमैन शमीम आलम की ओर से कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया हैं।
न्यायमूर्ति बीएस वर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हज कमेटी के पूर्व चेयरमैन आलम ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर कर कहा था कि 2007 में दिनेश अग्रवाल ने लक्ष्मण चौक देहरादून विधानसभा क्षेत्र से अवैधानिक संसाधनों का प्रयोग कर चुनाव जीता था। यही नहीं उन्होंने विधायक निधि का दुरुपयोग किया तथा अपने चुनाव प्रचार के लिए तिरंगे का गलत इस्तेमाल किया। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया था कि अग्रवाल ने देवबंद सहारनपुर के मुफ्ती द्वारा अपने पक्ष में मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण करने के लिए फतवा जारी करवाया था। दिनेश अग्रवाल ने सभी आरोपों को निराधार बताया। हाईकोर्ट ने भी अपने निर्णय में पाया कि दिनेश अग्रवाल ने चुनाव में किसी भी प्रकार अनैतिक संसाधनों का प्रयोग नहीं किया। पक्षों की सुनने के बाद हाईकोर्ट ने आलम की याचिका को खारिज कर दिया।
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न्यायमूर्ति बीएस वर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हज कमेटी के पूर्व चेयरमैन आलम ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर कर कहा था कि 2007 में दिनेश अग्रवाल ने लक्ष्मण चौक देहरादून विधानसभा क्षेत्र से अवैधानिक संसाधनों का प्रयोग कर चुनाव जीता था। यही नहीं उन्होंने विधायक निधि का दुरुपयोग किया तथा अपने चुनाव प्रचार के लिए तिरंगे का गलत इस्तेमाल किया। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया था कि अग्रवाल ने देवबंद सहारनपुर के मुफ्ती द्वारा अपने पक्ष में मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण करने के लिए फतवा जारी करवाया था। दिनेश अग्रवाल ने सभी आरोपों को निराधार बताया। हाईकोर्ट ने भी अपने निर्णय में पाया कि दिनेश अग्रवाल ने चुनाव में किसी भी प्रकार अनैतिक संसाधनों का प्रयोग नहीं किया। पक्षों की सुनने के बाद हाईकोर्ट ने आलम की याचिका को खारिज कर दिया।
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