फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   942 cases settled in Lok Adalat, settlement worth Rs 3.95 crore

Nainital News: लोक अदालत में 942 मामलों का निस्तारण, 3.95 करोड़ रुपये का समझौता

Sun, 15 Mar 2026 01:43 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sun, 15 Mar 2026 01:43 AM IST
विज्ञापन
942 cases settled in Lok Adalat, settlement worth Rs 3.95 crore
नैनीताल। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में शनिवार को 942 मामलों का निस्तारण किया गया। इन मामलों में 3,95,71,286 रुपये की समझौता धनराशि तय हुई।
विज्ञापन


यह लोक अदालत नैनीताल, रामनगर और हल्द्वानी में आयोजित हुई। प्रशांत जोशी और अधिवक्ता हरीश चंद्र भट्ट की पीठ ने 16 वादों का निस्तारण किया, जिसमें 30 लाख 99 हजार रुपये की समझौता धनराशि रही। हल्द्वानी में मनमोहन सिंह की पीठ ने 18 वादों का निस्तारण कर सर्वाधिक एक करोड़ 89 लाख 71 हजार 286 रुपये की समझौता धनराशि तय की। रवि अरोरा की पीठ ने 49 वादों में एक करोड़ आठ लाख 18 हजार 570 रुपये का समझौता कराया। आदर्श त्रिपाठी की पीठ ने 104 वादों और 112 प्री-लिटिगेशन मामलों का निस्तारण किया, जिसमें कुल एक करोड़ 23 लाख 51 हजार 706 रुपये की समझौता धनराशि शामिल थी। इसके अलावा, जनपद में 231 राजस्व संबंधी वादों का भी निस्तारण किया गया, जिनमें दो लाख 77 हजार रुपये की समझौता धनराशि तय हुई।
विज्ञापन





29 पारिवारिक वादों का निस्तारण
नैनीताल में परिवार न्यायालय के न्यायाधीश सुशील तोमर की पीठ ने 29 पारिवारिक वादों का निस्तारण किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि प्रकाश की पीठ ने 166 वादों का निस्तारण किया, जिसमें एक लाख 4 हजार रुपये की समझौता धनराशि रही। सिविल जज (सीनियर डिवीजन) हर्ष यादव की पीठ ने 42 वादों में 21 लाख 19 हजार 640 रुपये का समझौता कराया। द्वितीय अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) स्नेहा नारंग की पीठ ने 39 वादों और 37 प्री-लिटिगेशन मामलों का निस्तारण कर कुल 38 लाख 72 हजार 543 रुपये की समझौता धनराशि तय की। हल्द्वानी में न्यायाधीश परिवार न्यायालय धर्मेंद्र कुमार सिंह की पीठ ने 51 पारिवारिक वादों का निस्तारण किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed