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बस दुर्घटना के बाद जागा परिवहन निगम
Updated Wed, 11 Jul 2018 02:04 AM IST
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हल्द्वानी। धूमाकोट बस दुर्घटना के बाद परिवहन निगम ने पर्वतीय रूट के लिए नए नियम जारी किए हैं। अब चालक-परिचालक से डबल ड्यूटी लगाने पर रोक लगा दी है। बसों की तकनीकी जांच भी अनिवार्य कर दी गई है।
परिवहन निगम के महाप्रबंधक संचालन दीपक जैन की ओर से तीन जुलाई को जारी आदेश काठगोदाम मंडलीय कार्यालय पहुंच गए हैं। आदेशों में कहा गया है कि पर्वतीय मार्गों में जाने वाली बसों की तकनीकी जांच नियमित की जाए। इसके लिए अधिकारियों की भी जिम्मेदारी भी तय करने के निर्देश दिए गए हैं। चालक-परिचालक की डबल ड्यूटी में तत्काल प्रभाव से रोक दी है। लंबी दूरी की बस सेवाओं में क्रू बदलने के भी निर्देश दिए हैं। क्रू चेंज न करने पर मंडलीय प्रबंधक, डिपो के सहायक महाप्रबंधक की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। पर्वतीय मार्ग में आकस्मिक छापा मारने को कहा गया है। बसों में व्यावसायिक, प्रतिबंधित सामान ले जाने पर भी रोक लगा दी गई है। सवारियों के साथ बसों के अंदर व्यावसायिक सामान, प्रतिबंधित सामान को न ले जाने के भी आदेश दिए गए हैं।
मानसून सीजन में बस संचालन के नियम किए जारी
निर्धारित समय और डबल ड्यूटी में लगाई रोक
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परिवहन निगम के महाप्रबंधक संचालन दीपक जैन की ओर से तीन जुलाई को जारी आदेश काठगोदाम मंडलीय कार्यालय पहुंच गए हैं। आदेशों में कहा गया है कि पर्वतीय मार्गों में जाने वाली बसों की तकनीकी जांच नियमित की जाए। इसके लिए अधिकारियों की भी जिम्मेदारी भी तय करने के निर्देश दिए गए हैं। चालक-परिचालक की डबल ड्यूटी में तत्काल प्रभाव से रोक दी है। लंबी दूरी की बस सेवाओं में क्रू बदलने के भी निर्देश दिए हैं। क्रू चेंज न करने पर मंडलीय प्रबंधक, डिपो के सहायक महाप्रबंधक की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। पर्वतीय मार्ग में आकस्मिक छापा मारने को कहा गया है। बसों में व्यावसायिक, प्रतिबंधित सामान ले जाने पर भी रोक लगा दी गई है। सवारियों के साथ बसों के अंदर व्यावसायिक सामान, प्रतिबंधित सामान को न ले जाने के भी आदेश दिए गए हैं।
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