{"_id":"5a28577e4f1c1b9f678bfcae","slug":"81512593278-nainital-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास
Updated Thu, 07 Dec 2017 02:17 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
नैनीताल। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए एक व्यक्ति की हत्या के मामले में चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन चारों पर जमीन के विवाद में हरिद्वार झबरेड़ा के निवासी की हत्या का आरोप था।
सरकार ने उच्च न्यायालय में अपील दायर कर अपर सत्र न्यायालय हरिद्वार की ओर से 17 जनवरी 2014 के पारित आदेश को चुनौती दी थी। अपर सत्र न्यायालय ने इस आदेश के जरिए सभी चार अभियुक्तों चंद्र पाल, नरेश, हितेश और हातम को बरी कर दिया था। झबरेड़ा निवासी धर्म सिंह ने 29 सितंबर 1998 को थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि उक्त चार अभियुक्तों ने जमीन के विवाद के चलते उसके भाई करम सिंह की हत्या कर दी थी। बुधवार को इस मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ के समक्ष हुई। खंडपीठ ने सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए चारों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
विज्ञापन
सरकार ने उच्च न्यायालय में अपील दायर कर अपर सत्र न्यायालय हरिद्वार की ओर से 17 जनवरी 2014 के पारित आदेश को चुनौती दी थी। अपर सत्र न्यायालय ने इस आदेश के जरिए सभी चार अभियुक्तों चंद्र पाल, नरेश, हितेश और हातम को बरी कर दिया था। झबरेड़ा निवासी धर्म सिंह ने 29 सितंबर 1998 को थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि उक्त चार अभियुक्तों ने जमीन के विवाद के चलते उसके भाई करम सिंह की हत्या कर दी थी। बुधवार को इस मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ के समक्ष हुई। खंडपीठ ने सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए चारों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
विज्ञापन