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बनभूलपुरा बवाल के दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
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- फोटो : PTI
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नैनीताल। प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा में 16 जनवरी को हुए बवाल के दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। 16 जनवरी को एसआई मंगल सिंह ने बनभूलपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि बनभूलपुरा के मो. फिरोज, शहनवाज समेत करीब 60 लोगों ने एक दुर्घटना के बाद जमकर हंगामा किया और पुलिस कर्मियोें के साथ भी हाथापाई की। एसएचओ हल्द्वानी विक्रम राठौर, एसआई बलवंत सिंह कंबोज, कांस्टेबल एहसान अली आदि को भी चोटें आईं थीं। सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 147, 149, 332, 333, 341, 427, 353, 504, 506, 336 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया। आरोपी फिरोज, शाहनवाज के जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत में सोमवार को सुनवाई हुई। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने आरोपियों को जमानत देने का विरोध किया। आरोपियों के अधिवक्ता ने जमानत देने की मांग की।
बनभूलपुरा बवाल के दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
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बनभूलपुरा बवाल के दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज