{"_id":"5c5c6cb8bdec22499d2720aa","slug":"41549561016-nainital-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"गोमती नदी किनारे शौच करने पर जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
गोमती नदी किनारे शौच करने पर जुर्माना
विज्ञापन
बागेश्वर। नदी किनारे शौच करने पर एक व्यक्ति पर 300 रुपये का जुर्माना ठोंका गया है।
ईओ राजदेव जायसी बृहस्पतिवार की सुबह पांच बजे निरीक्षण के लिए निकले। वह सबसे पहले गोमती नदी किनारे पहुंचे यहां एक व्यक्ति नदी किनारे शौच करते पकड़ा गया।
जायसी ने उसका 300 रुपये का चालान किया। इसके बाद वह मुख्य बाजार, कत्यूर बाजार, मंडलसेरा से ट्रंचिंग मैदान तक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खुले में कूड़ा जलाने पर दो दुकानदारों की डांट लगाई और भविष्य में कूड़ा नहीं जलाने की हिदायत दी।
वहीं नदी किनारे कूड़ा फेंकने पर दो महिलाओं को भी लताड़ा और कूड़े की गाड़ी में ही कूड़ा डालने को कहा।
विज्ञापन
ईओ राजदेव जायसी बृहस्पतिवार की सुबह पांच बजे निरीक्षण के लिए निकले। वह सबसे पहले गोमती नदी किनारे पहुंचे यहां एक व्यक्ति नदी किनारे शौच करते पकड़ा गया।
जायसी ने उसका 300 रुपये का चालान किया। इसके बाद वह मुख्य बाजार, कत्यूर बाजार, मंडलसेरा से ट्रंचिंग मैदान तक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खुले में कूड़ा जलाने पर दो दुकानदारों की डांट लगाई और भविष्य में कूड़ा नहीं जलाने की हिदायत दी।
विज्ञापन
वहीं नदी किनारे कूड़ा फेंकने पर दो महिलाओं को भी लताड़ा और कूड़े की गाड़ी में ही कूड़ा डालने को कहा।