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लोन लेना चाहते हैं तो भर ले रिटर्न

Fri, 30 Mar 2018 02:24 AM IST
Updated Fri, 30 Mar 2018 02:24 AM IST
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लोन लेना चाहते हैं तो भर ले रिटर्न
income tax
हल्द्वानी। यदि आप इस साल लोन लेना चाहते हैं तो दो साल का रिटर्न जमा कर लें। दो साल का रिटर्न जमा करने के लिए अंतिम दो दिन ही बाकी हैं। आयकर विभाग ने कर निर्धारण वर्ष की अवधि दो साल से घटा कर एक साल कर दी है। इस तरह वित्तीय वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए करदाताओं को रिटर्न जमा करने के लिए सिर्फ 31 मार्च तक अवसर मिलेगा। नए नियमों के तहत पेनल्टी देकर भी दो साल का रिटर्न एकसाथ दाखिल नहीं हो सकेगा।
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आधार से लिंक न होने पर पसीने छूट रहे
आयकर रिटर्न जमा करने के बाद ई-सत्यापन में करदाताओं को समस्याएं आ रही हैं। सत्यापन के तीन विकल्प हैं। इसमें एक विकल्प आधार कार्ड से लिंक सत्यापन करने का है। इसमें आधार कार्ड आयकर से लिंक होने पर एक ओटीपी मोबाइल पर आएगा। इस ओटीपी के जरिए रिटर्न को ई-सत्यापित किया जाएगा। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट न होने के कारण कलावती चौराहा निवासी अनूप शर्मा को ओटीपी लेने में दिक्कत हुई है।
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चार माह के भीतर रिटर्न बंगलूरू भेजे
ऑनलाइन रिटर्न सत्यापन का एक विकल्प है कि ऑनलाइन जमा करने के बाद चार माह के भीतर रिटर्न के दस्तावेज बंगलूरू भेजने होंगे। यदि रिटर्न इस अवधि में नहीं पहुंचा तो ऑनलाइन रिटर्न माना नहीं जाएगा।
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दो सालों के रिटर्न जमा करने के लिए दो दिन ही बाकी हैं, रिटर्न में आय-व्यय के साथ नुकसान का भी विवरण दें। इससे भविष्य में रिटर्न जमा करने के टैक्स पर रियायत मिलेगी।
- अमन साह, सीए हल्द्वानी
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