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गांव की जमीन गई, पर सड़क नहीं मिली
Updated Wed, 06 Sep 2017 02:23 AM IST
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नैनीताल। उच्च न्यायालय ने गांव की जमीन अधिग्रहण के बाद भी सड़क नहीं आने संबंधित जनहित याचिका में सुनवाई के बाद सरकार को तीन सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं।
देवप्रयाग के कोठी के ग्राम प्रधान प्रमोद कुमार खंडूरी ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि कोठी- देवप्रयाग- जामखाल- रामकुंड मोटर मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। इसकी जद में कोठी गांव की आधी से अधिक जमीन आ रही है। सड़क का निर्माण गांव से दो किलोमीटर दूर से किया जा रहा है। इससे कोठी गांव के लोग सड़क से वंचित हो रहे हैं। पूर्व में शासन को गांव के लोगों ने ज्ञापन भी दिया था। न्यायालय ने सरकार से तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा है। तीन सप्ताह के बाद अगली सुनवाई होगी। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश केएम जोसफ व न्यायाधीश आलोक सिंह की खंडपीठ में हुई।
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देवप्रयाग के कोठी के ग्राम प्रधान प्रमोद कुमार खंडूरी ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि कोठी- देवप्रयाग- जामखाल- रामकुंड मोटर मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। इसकी जद में कोठी गांव की आधी से अधिक जमीन आ रही है। सड़क का निर्माण गांव से दो किलोमीटर दूर से किया जा रहा है। इससे कोठी गांव के लोग सड़क से वंचित हो रहे हैं। पूर्व में शासन को गांव के लोगों ने ज्ञापन भी दिया था। न्यायालय ने सरकार से तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा है। तीन सप्ताह के बाद अगली सुनवाई होगी। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश केएम जोसफ व न्यायाधीश आलोक सिंह की खंडपीठ में हुई।
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