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श्यामखेत भवाली क्षेत्र में 28 अवैध निर्माण होंगे ध्वस्त

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sat, 23 Jul 2022 03:33 AM IST
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28 illegal constructions will be demolished in Shyamkhet Bhawali area
नैनीताल। जिला विकास प्राधिकरण ने शुक्रवार को श्यामखेत भवाली क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हुए अवैध निर्माण कार्यों के ध्वस्तीकरण की सूची जारी कर दी। ध्वस्तीकरण मामले में क्षेत्र के ऐसे 28 लोगों को चिह्नित किया गया है। प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक जल्द ध्वस्तीकरण अभियान शुरू किया जाएगा।
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पिछले दिनों प्राधिकरण उपाध्यक्ष और जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। इसमें श्यामखेत भवाली क्षेत्र में अवैध निर्माण कार्यों के ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किए गए थे।
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इस संबंध में प्राधिकरण सचिव पंकज उपाध्याय ने बताया कि इन सभी भवन निर्माणकर्ताओं को प्राधिकरण ने नोटिस जारी किए थे और वाद विचाराधीन थे। बताया कि सुनवाई का मौका दिए जाने के बाद भी विपक्षीगणों ने न तो अपना पक्ष प्रस्तुत किया और न ही कोई संतोषजनक उत्तर दिया।
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इसे देखते हुए प्राधिकरण ने उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के तहत ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए हैं।
सचिव उपाध्याय ने बताया कि उक्त सभी भवन निर्माताओं को पंद्रह दिन का समय दिया गया है। इस अवधि में वह अपने वाद के क्रम में अपील करते हुए कराए गए निर्माण कार्य को नियमानुसार कंपाउंड करा सकते हैं। ऐसा न होने की स्थिति में पंद्रह दिन बाद श्यामखेत भवाली क्षेत्र में प्राधिकरण की टीम ध्वस्तीकरण अभियान शुरू करेगी। बताया कि ध्वस्तीकरण के दौरान होने वाला खर्च भी संबंधित भवन स्वामी से वसूला जाएगा। उक्त ध्वस्तीकरण के आदेश जिला विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की ओर से जारी किए गए हैं।
इनके अवैध निर्माण होंगे ध्वस्त
प्राधिकरण की ओर से जारी सूची के मुताबिक श्यामखेत निवासी मो. खालिद, कासिम खान, नासिर, विक्रम खन्ना, जिया खान, अनिल चौधरी, मो. हामिद, चंद्रशेखर गौतम, भरत सुखेजा, भूपेंद्र कुमार, रामगढ़ मुक्तेश्वर रोड स्थित वाहिद खान, सादिव अली, दीपक चंद्र, शेखर पांडे, अखिलेश जैन, अंजुल कतियाल, श्यामखेत स्थित सोहेल शम्सी, चंद्रशेखर, नाला पार भवाली स्थित फरीद अली, श्यामखेत चाय बागान स्थित रामलाल, कहलक्वीरा स्थित चंपा आर्या, एके भारद्वाज, विनोद पांडे, रामा इकरामा, आईवीआई टावर स्थित तुषार गुप्ता व जीके पांडे आदि ने प्राधिकरण से बगैर नक्शा पास कराए भवन निर्माण कराया है।

कोट
जिले में अवैध निर्माण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में जो व्यक्ति आवासीय अथवा व्यवसायिक निर्माण कराना चाहते हैं वह निर्माण कराने से पहले प्राधिकरण से संबंधित भवन मानचित्र को अनिवार्य रूप से स्वीकृत करा लें ताकि भविष्य में किसी तरह की दिक्कतों से बचा जा सके। - धीराज सिंह गर्ब्याल, डीएम नैनीताल।
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