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एमबीबीएस में याचिकाकर्ता को एडमिशन देने के निर्देश
Updated Tue, 01 Aug 2017 03:18 AM IST
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नैनीताल। उच्च न्यायालय ने एमबीबीएस में याचिकाकर्ता को प्रवेश देने के निर्देश दिए हैं।
सोमवार को न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार छात्रा आंचल कांडपाल ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि उसने नीट की परीक्षा उत्तीर्ण की है। इसके आधार पर उसने हिमालयन मेडिकल कालेज में प्रवेश के लिए आवेदन किया था। मेडिकल कालेज ने अभी तक उनको प्रवेश नहीं दिया। कालेज का कहना था कि अभी तक सरकार ने सीटों और शुल्क के मानक तय नही किए हैं। पक्षों की सुनवाई के बाद हाइकोर्ट की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को तत्काल प्रवेश देने के निर्देश दिया।
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सोमवार को न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार छात्रा आंचल कांडपाल ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि उसने नीट की परीक्षा उत्तीर्ण की है। इसके आधार पर उसने हिमालयन मेडिकल कालेज में प्रवेश के लिए आवेदन किया था। मेडिकल कालेज ने अभी तक उनको प्रवेश नहीं दिया। कालेज का कहना था कि अभी तक सरकार ने सीटों और शुल्क के मानक तय नही किए हैं। पक्षों की सुनवाई के बाद हाइकोर्ट की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को तत्काल प्रवेश देने के निर्देश दिया।