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सूचना उपलब् ध न कराने पर जीआईसी के प्रभारी प्रधानाचार्य पर 25 हजार का जुर्माना
Updated Tue, 19 Dec 2017 02:17 AM IST
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हल्द्वानी। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना उपलब्ध न कराने पर राज्य सूचना आयोग ने
राजकीय इंटर कॉलेज बनभूलपुरा के प्रभारी प्रधानाचार्य पर 25 हजार का जुर्माना ठोका है। आयोग ने जुर्माने की राशि प्रभारी प्रधानाचार्य के दिसंबर और जनवरी माह के वेतन से कटौती करने के निर्देश शिक्षा विभाग के कुमाऊं मंडल के अपर निदेशक को दिए हैं।
राजकीय इंटर कॉलेज बनभूलपुरा में तैनाती के समय जीव विज्ञान प्रवक्ता पुष्पेश सांगा ने विद्यालय के तत्कालीन प्रभारी प्रधानाचार्य डी. सिंह से सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ढाई साल पहले 21 मई 2015 को कुछ सूचनाएं मांगी थीं। जो उन्हें पूर्ण रूप से प्रदान नहीं की गईं। इस पर प्रवक्ता सांगा ने विभागीय अपीलीय अधिकारी खंड शिक्षा अधिकारी के यहां अपील दायर की। प्रथम अपील का निस्तारण करते हुए अपीलीय अधिकारी ने लोक सूचना अधिकारी को शिकायतकर्ता को दस दिन के भीतर सूचना देने के संबंध में निर्देशित किया गया। बाद में सूचना न मिलने पर यह मामला राज्य सूचना आयुक्त की अदालत में पहुंच गया। आयोग में 13 जून 2016 से सुनवाई चल रही थी। इस मामले में राज्य सूचना आयोग में अंतिम सुनवाई 29 नवंबर को हुई जिसमें राज्य सूचना आयुक्त राजेंद्र कोटियाल ने शिकायतकर्ता को सही एवं स्पष्ट सूचना न देने पर जीआईसी बनभूलपुरा के तत्कालीन प्रभारी प्रधानाचार्य डी. सिंह पर 25 हजार का जुर्माना शास्ति अधिरोपित करने के आदेश कर दिए।
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राजकीय इंटर कॉलेज बनभूलपुरा के प्रभारी प्रधानाचार्य पर 25 हजार का जुर्माना ठोका है। आयोग ने जुर्माने की राशि प्रभारी प्रधानाचार्य के दिसंबर और जनवरी माह के वेतन से कटौती करने के निर्देश शिक्षा विभाग के कुमाऊं मंडल के अपर निदेशक को दिए हैं।
राजकीय इंटर कॉलेज बनभूलपुरा में तैनाती के समय जीव विज्ञान प्रवक्ता पुष्पेश सांगा ने विद्यालय के तत्कालीन प्रभारी प्रधानाचार्य डी. सिंह से सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ढाई साल पहले 21 मई 2015 को कुछ सूचनाएं मांगी थीं। जो उन्हें पूर्ण रूप से प्रदान नहीं की गईं। इस पर प्रवक्ता सांगा ने विभागीय अपीलीय अधिकारी खंड शिक्षा अधिकारी के यहां अपील दायर की। प्रथम अपील का निस्तारण करते हुए अपीलीय अधिकारी ने लोक सूचना अधिकारी को शिकायतकर्ता को दस दिन के भीतर सूचना देने के संबंध में निर्देशित किया गया। बाद में सूचना न मिलने पर यह मामला राज्य सूचना आयुक्त की अदालत में पहुंच गया। आयोग में 13 जून 2016 से सुनवाई चल रही थी। इस मामले में राज्य सूचना आयोग में अंतिम सुनवाई 29 नवंबर को हुई जिसमें राज्य सूचना आयुक्त राजेंद्र कोटियाल ने शिकायतकर्ता को सही एवं स्पष्ट सूचना न देने पर जीआईसी बनभूलपुरा के तत्कालीन प्रभारी प्रधानाचार्य डी. सिंह पर 25 हजार का जुर्माना शास्ति अधिरोपित करने के आदेश कर दिए।
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