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कुमाऊं के पांच जिलों में बंद होंगे नौ हॉट मिक्स प्लांट
Updated Tue, 19 Sep 2017 02:31 AM IST
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हल्द्वानी। उत्तराखंड का पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बगैर अनुमति के चल रहे हॉट मिक्स प्लांट पर सख्त हो गया है। बड़ी कार्रवाई करते हुए ऐसे सभी हॉट मिक्स प्लांट को बंद करने के आदेश दिए गए हैं।
कुमाऊं में नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत में हॉट मिक्स संचालित हो रहे हैं इनमें कई लंबे समय से हॉट मिक्स प्लांट तो बिना पीसीबी की अनुमति के ही काम कर रहे हैं। इधर उत्तराखंड में प्रदूषण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सख्त रवैया अपना लिया है। जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के बाद एनजीटी स्टोन क्रशर, नदियों व जंगलों में प्रदूषण की रोकथाम के लिए सख्त फैसले ले रहा है। अब एनजीटी ने बिना प्रदूषण बोर्ड की अनुमति के संचालित हो रहे हॉट मिक्स प्लांट पर डंडा चलाने के निर्देश दिए हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जल्द ही इन प्लांट को बंद कराएगा। अधिकारिक जानकारी के मुताबिक हॉट मिक्स प्लांट से भारी वायु प्रदूषण होता है इसलिए प्लांट शुरू करने से पूर्व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति लेना अनिवार्य है ताकि पर्यावरण संरक्षण के मानकों का पालन किया जा सके और पर्यावरण कम से कम प्रदूषित हो। सूत्रों की मानें तो कई प्लांट ने वायु प्रदूषण कम करनेे सिस्टम को अपग्रेड नहीं किया तो कई ने बोर्ड से ली अनुमति का नवीनीकरण नहीं कराया। लिहाजा ऐसे प्लांट को बंदी के नोटिस भेजे जाएंगे।
बिना अनुमति संचालित हो रहे हॉट मिक्स प्लांट को बंद करने के आदेश प्राप्त हुए हैं। कुमाऊं में करीब नौ ऐसे प्लांट होंगे जो बंद किए जाएंगे। - डीके जोशी, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
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कुमाऊं में नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत में हॉट मिक्स संचालित हो रहे हैं इनमें कई लंबे समय से हॉट मिक्स प्लांट तो बिना पीसीबी की अनुमति के ही काम कर रहे हैं। इधर उत्तराखंड में प्रदूषण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सख्त रवैया अपना लिया है। जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के बाद एनजीटी स्टोन क्रशर, नदियों व जंगलों में प्रदूषण की रोकथाम के लिए सख्त फैसले ले रहा है। अब एनजीटी ने बिना प्रदूषण बोर्ड की अनुमति के संचालित हो रहे हॉट मिक्स प्लांट पर डंडा चलाने के निर्देश दिए हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जल्द ही इन प्लांट को बंद कराएगा। अधिकारिक जानकारी के मुताबिक हॉट मिक्स प्लांट से भारी वायु प्रदूषण होता है इसलिए प्लांट शुरू करने से पूर्व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति लेना अनिवार्य है ताकि पर्यावरण संरक्षण के मानकों का पालन किया जा सके और पर्यावरण कम से कम प्रदूषित हो। सूत्रों की मानें तो कई प्लांट ने वायु प्रदूषण कम करनेे सिस्टम को अपग्रेड नहीं किया तो कई ने बोर्ड से ली अनुमति का नवीनीकरण नहीं कराया। लिहाजा ऐसे प्लांट को बंदी के नोटिस भेजे जाएंगे।
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बिना अनुमति संचालित हो रहे हॉट मिक्स प्लांट को बंद करने के आदेश प्राप्त हुए हैं। कुमाऊं में करीब नौ ऐसे प्लांट होंगे जो बंद किए जाएंगे। - डीके जोशी, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
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