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नाबालिग से दुराचार के आरोपी पूर्व बीडीसी सदस्य की जमानत खारिज

Sat, 27 Oct 2018 02:16 AM IST
Updated Sat, 27 Oct 2018 02:16 AM IST
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नाबालिग से दुराचार के आरोपी पूर्व बीडीसी सदस्य की जमानत खारिज
court - फोटो : PTI
नैनीताल। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मनीष कुमार की कोर्ट ने शुक्रवार को नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य राजेश मेर की जमानत खारिज कर दी है।
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अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी नरेंद्र सिंह नेगी ने न्यायालय के समक्ष वादी का पक्ष रखा। कहा कि वादी की ओर से एक अक्तूबर को नाबालिग पुत्री की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। भवाली पुलिस की ओर से दो अक्तूबर को नाबालिग को मुक्तेश्वर रोड से बरामद किया था। पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि एक अक्तूबर को राशिद नाम का व्यक्ति उसे घुमाने के बहाने घोड़ाखाल की ओर ले गया। उसने जंगल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। राशिद ने उसे बाद में नैनी बैंड के समीप छोड़ दिया। उसी रोज उसने मदद के लिए जीप को हाथ दिया। जीप में बैठे व्यक्ति ने अपने को पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य राजेश मेर बताते हुए घर छोड़ने की बात कही और घुमाने के लिए काठगोदाम की ओर ले गया। बाद में भवाली एक होटल में ले गया। जहां उसे अपनी बहन बताकर कमरा लिया। रात्रि में उक्त युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे अकेला छोड़कर भाग गया। एडीजीसी नरेंद्र नेगी ने कहा कि मामला अभी विवेचनाधीन है। आरोपी को जमानत मिलने पर जांच प्रभावित हो सकती है।
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