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टिहरी झील में वाटर स्पोर्ट्स और गंगा में रिवर राफ्टिंग को अनुमति

Wed, 12 Sep 2018 02:15 AM IST
Updated Wed, 12 Sep 2018 02:15 AM IST
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टिहरी झील में वाटर स्पोर्ट्स और गंगा में रिवर राफ्टिंग को अनुमति
नदी - फोटो : amar ujala
नैनीताल। हाईकोर्ट ने टिहरी झील में वाटर स्पोर्ट्स और ऋषिकेश में गंगा नदी में रिवर राफ्टिंग की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा कि इनका संचालन नियमों के अनुसार ही होना चाहिए।
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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने मंगलवार को अपने पूर्व के आदेश में संशोधन करते हुए ये आदेश जारी किया। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि वह आर्मी को तीन दिन के भीतर वाटर स्पोर्ट्स की अनुमति प्रदान करे। पूर्व में कोर्ट ने राज्य में नीति न होने के कारण साहसिक खेलों पर रोक लगा दी थी। इस कारण टिहरी झील में सेना की ट्रेनिंग भी बंद हो गई थी।
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राज्य सरकार, भारतीय सेना तथा टिहरी झील में बोट संचालकों की संस्था गंगा भागीरथी बोट समिति टिहरी ने कोर्ट में अलग-अलग प्रार्थना पत्र दाखिल किए थे। आर्मी की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि टिहरी झील में सार्क देशों की ट्रेनिंग होनी है। अन्य प्रशिक्षण भी इस आदेश की वजह से रुक गए हैं। कोर्ट को बताया गया कि एक सितंबर को वाटर स्पोर्ट्स का गजट जारी कर दिया गया था।
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