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उच्च न्यायालय के आदेश के बाद होटल स्वामियों ने ध्वस्त किया अतिक्रमण

Fri, 20 Jul 2018 02:24 AM IST
Updated Fri, 20 Jul 2018 02:24 AM IST
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उच्च न्यायालय के आदेश के बाद होटल स्वामियों ने ध्वस्त किया अतिक्रमण
रामनगर के क्यारी में जेसीबी से अतिक्रमण हटाया - फोटो : अमर उजाला
रामनगर (नैनीताल)। हाईकोर्ट ने कार्बेट लैंडस्केप में बने होटल, रिसॉर्ट से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। इसके तहत 23 जुलाई तक खुद अतिक्रमण न हटाने पर संबंधित विभागीय अधिकारियों को कार्रवाई करनी है। इससे बचने के लिए ढिकुली, क्यारी के रिसॉर्ट स्वामियों ने कार्बेट टाइगर रिजर्व समेत नदी के किनारों, सरकारी जमीन से खुद कब्जा हटाना शुरू कर दिया है। एसडीएम परितोष वर्मा ने बताया कि 19 रिसॉर्ट से अतिक्रमण हुआ था, जिनके अतिक्रमण तोड़ने के लिए संबंधित विभागों की टीम गठित की गई है। जिन रिसॉर्ट में 23 जुलाई तक अतिक्रमण नहीं हटेगा, यह टीम उन सबका अतिक्रमण हटाएगी।
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