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सीबीआई जांच करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
Updated Sat, 02 Jun 2018 02:16 AM IST
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नैनीताल। हाईकोर्ट ने रामनगर (जिला नैनीताल) के गोमती पूरन प्रसाद आर्य कन्या इंटर कालेज में विभन्न पदों के लिए हुई भर्ती प्रक्रिया में धांधली की सीबीआई जांच के एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी है।
शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश केएम जोसफ एवं न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। रामनगर के गोमती पूरन प्रसाद आर्य कन्या इंटर कालेज के प्रबंधक ओर प्रधानाचार्य ने हाईकोर्ट में स्पेशल अपील दायर एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी थी।
स्पेशल अपील में कहा था कि एकल पीठ के समक्ष रामनगर निवासी अंजू अग्रवाल ने याचिका दायर कर कहा था कि गोमती पूरन प्रताप आर्य कन्या इंटर कालेज में नौ पदों के लिए 23 मई 2014 को विज्ञप्ति जारी हुई थी। पांच सितंबर 2016 को चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई। याचिकाकर्ता ने सहायक लिपिक पद के लिए आवेदन किया था। अंजू अग्रवाल ने नियुक्तियों में धांधली की शिकायत की थी। इस मामले में एकल पीठ ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे।
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रामनगर के गोमती पूरन आर्य कन्या इंटर कालेज को राहत
सीबीआई जांच के आदेश पर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने लगाई रोक
एकलपीठ ने पूर्व में जारी किया था जांच का आदेश
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शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश केएम जोसफ एवं न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। रामनगर के गोमती पूरन प्रसाद आर्य कन्या इंटर कालेज के प्रबंधक ओर प्रधानाचार्य ने हाईकोर्ट में स्पेशल अपील दायर एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी थी।
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स्पेशल अपील में कहा था कि एकल पीठ के समक्ष रामनगर निवासी अंजू अग्रवाल ने याचिका दायर कर कहा था कि गोमती पूरन प्रताप आर्य कन्या इंटर कालेज में नौ पदों के लिए 23 मई 2014 को विज्ञप्ति जारी हुई थी। पांच सितंबर 2016 को चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई। याचिकाकर्ता ने सहायक लिपिक पद के लिए आवेदन किया था। अंजू अग्रवाल ने नियुक्तियों में धांधली की शिकायत की थी। इस मामले में एकल पीठ ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे।
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रामनगर के गोमती पूरन आर्य कन्या इंटर कालेज को राहत
सीबीआई जांच के आदेश पर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने लगाई रोक
एकलपीठ ने पूर्व में जारी किया था जांच का आदेश