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नगर निगम ने कोर्ट से चार सप्ताह का समय मांगा
Updated Thu, 26 Apr 2018 02:15 AM IST
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कोर्ट, कंज्यूमर फोरम
- फोटो : फाइल फोटो
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नैनीताल। हाईकोर्ट में रुद्रपुर में अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर निगम ने कोर्ट से चार सप्ताह का समय मांगा है।
न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। प्रज्ञा द ओथ फाउंडेशन ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि हाईकोर्ट ने 2016 में रुद्रपुर में हुए अतिक्रमण से संबंधित जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए अतिक्रमण हटाने के आदेश नगर निगम को दिए थे। नगर निगम ने इस आदेश का पालन नही किया।
नगर निगम ने कोर्ट को अवगत कराया कि उन्होंने कुछ अतिक्रमण हटा दिये हैं और 1170 अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी जारी किया है। यदि अतिक्रमण नही हटाते है तो वे चार सप्ताह में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करेंगे। इसी आदेश को प्रांतीय व्यापार संगठन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। संगठन का कहना है कि निगम ने 1170 लोगों को जो नोटिस दिया है वो गलत है। अधिकतर लोगों ने खुद ही अतिक्रमण हटा दिये हैं। अन्य लोगों को बिना सुने ही नोटिस जारी किये गए हैं।
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न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। प्रज्ञा द ओथ फाउंडेशन ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि हाईकोर्ट ने 2016 में रुद्रपुर में हुए अतिक्रमण से संबंधित जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए अतिक्रमण हटाने के आदेश नगर निगम को दिए थे। नगर निगम ने इस आदेश का पालन नही किया।
नगर निगम ने कोर्ट को अवगत कराया कि उन्होंने कुछ अतिक्रमण हटा दिये हैं और 1170 अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी जारी किया है। यदि अतिक्रमण नही हटाते है तो वे चार सप्ताह में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करेंगे। इसी आदेश को प्रांतीय व्यापार संगठन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
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अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। संगठन का कहना है कि निगम ने 1170 लोगों को जो नोटिस दिया है वो गलत है। अधिकतर लोगों ने खुद ही अतिक्रमण हटा दिये हैं। अन्य लोगों को बिना सुने ही नोटिस जारी किये गए हैं।
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