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अल्मोड़ा में डायलिसिस मशीन का संचालन क्यों नहीं हुआ
Updated Sat, 13 Jan 2018 02:33 AM IST
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नैनीताल। हाइकोर्ट ने बेस अस्पताल अल्मोड़ा में 1.10 करोड़ रुपये की लागत से खरीदी गई डायलिसिस मशीन के आज तक संचालन नहीं होने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 फरवरी की तिथि नियत की है।
मुख्य न्यायधीश केएम जोसेफ एवं न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। अल्मोड़ा निवासी नवाज खान ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि बेस अस्पताल में 11 साल से डायलिसिस की मशीन जंग खा रही है। अगस्त 2006 में स्थापित होने के बाद भी आज तक मशीन का संचालन नहीं हो सका है। याचिका में कहा कि किडनी मरीजों के लिए आवश्यक इस मशीन का संचालन होने से ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। याचिका में इस मामले में लापरवाह बने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई थी। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए।
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मुख्य न्यायधीश केएम जोसेफ एवं न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। अल्मोड़ा निवासी नवाज खान ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि बेस अस्पताल में 11 साल से डायलिसिस की मशीन जंग खा रही है। अगस्त 2006 में स्थापित होने के बाद भी आज तक मशीन का संचालन नहीं हो सका है। याचिका में कहा कि किडनी मरीजों के लिए आवश्यक इस मशीन का संचालन होने से ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। याचिका में इस मामले में लापरवाह बने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई थी। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए।
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