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केंद्र सरकार और कंपनी प्रबंधन से जवाब तलब
Updated Sat, 13 Jan 2018 02:33 AM IST
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नैनीताल। हाइकोर्ट ने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के मजदूरों के अवकाश के मामले में दायर याचिका में सुनवाई के बाद बीएचइएल प्रबंधन व भारत सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने के निर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हेवी इलेक्ट्रिकल मजदूर यूनियन व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनका आधे दिन के अवकाश को लेकर 2016 में कंपनी के साथ करार हुआ था। तय हुआ था कि आधे दिन छुट्टी लेने पर मजदूरों को आधे दिन का वेतन देना होगा, लेकिन कंपनी ने इसे मानने से इनकार कर दिया। कंपनी प्रबंधन का कहना था कि भारत सरकार द्वारा इस करार को अस्वीकार कर दिया गया है। इसलिए करार के अनुसार मजदूरों को अवकाश नहीं दिया जा सकता। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने भारत सरकार व कंपनी प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।
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न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हेवी इलेक्ट्रिकल मजदूर यूनियन व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनका आधे दिन के अवकाश को लेकर 2016 में कंपनी के साथ करार हुआ था। तय हुआ था कि आधे दिन छुट्टी लेने पर मजदूरों को आधे दिन का वेतन देना होगा, लेकिन कंपनी ने इसे मानने से इनकार कर दिया। कंपनी प्रबंधन का कहना था कि भारत सरकार द्वारा इस करार को अस्वीकार कर दिया गया है। इसलिए करार के अनुसार मजदूरों को अवकाश नहीं दिया जा सकता। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने भारत सरकार व कंपनी प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।
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