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मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
Updated Thu, 11 Jan 2018 01:29 AM IST
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नैनीताल। उच्च न्यायालय ने मुख्य सूचना आयुक्त शत्रुघ्न सिंह की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया एवं न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हल्द्वानी निवासी चंद्रशेखर करगेती ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मुख्य सूचना आयुक्त शत्रुघ्न सिंह की नियुक्ति को चुनौती दी थी। याची का कहना था कि मुख्य सचिव के कार्यकाल के दौरान आईएएस शत्रुघ्न सिंह की ओर से सूचना आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया। ऐसे में उनकी इस महत्वपूर्ण व संवैधानिक पद पर नियुक्ति गलत है। याचिकाकर्ता की ओर से उनकी नियुक्ति को निरस्त करने की मांग की गई थी। जबकि सरकार की ओर से कहा गया कि उनकी नियुक्ति नियम से की गई है और वैध है। पक्षों की सुनवाई के बाद खंडपीठ ने मुख्य सूचना आयुक्त शत्रुघ्न सिंह की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया।
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न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया एवं न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हल्द्वानी निवासी चंद्रशेखर करगेती ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मुख्य सूचना आयुक्त शत्रुघ्न सिंह की नियुक्ति को चुनौती दी थी। याची का कहना था कि मुख्य सचिव के कार्यकाल के दौरान आईएएस शत्रुघ्न सिंह की ओर से सूचना आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया। ऐसे में उनकी इस महत्वपूर्ण व संवैधानिक पद पर नियुक्ति गलत है। याचिकाकर्ता की ओर से उनकी नियुक्ति को निरस्त करने की मांग की गई थी। जबकि सरकार की ओर से कहा गया कि उनकी नियुक्ति नियम से की गई है और वैध है। पक्षों की सुनवाई के बाद खंडपीठ ने मुख्य सूचना आयुक्त शत्रुघ्न सिंह की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया।