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हाईकोर्ट के आदेश के बाद नैनीताल में होटलों का शुरू हुआ सर्वे
Updated Tue, 18 Jul 2017 02:38 AM IST
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नैनीताल। हाइकोर्ट के निर्देशों के अनुुपालन में प्रशासन ने सोमवार को नैनीताल के होटलों का सर्वे अभियान शुरू कर दिया है। पहले दिन दर्जन भर होटलों की जांच की गई जिसमें से केवल एक में ही पार्किंग मिली।
एडीएम हरवीर सिंह, एएसपी हरीश चंद्र सती, पालिका के ईओ रोहिताश शर्मा व नगर स्वास्थ्य अधिकारी डीएस धर्मशत्तू की मौजूदगी में सर्वे टीम ने सोमवार को पहले दिन मल्लीताल रिक्शा स्टैंड से माल रोड ग्रांड होटल तक करीब दर्जनभर होटलों का सर्वे किया। टीम होटल का सराय एक्ट में पंजीकरण होने या न होने, होटलों के ट्रैरिफ, कमरों की संख्या व पार्किंग की व्यवस्था आदि केबारे में जानकारी जुटा रहे थे। सोमवार को जिन होटलों का सर्वे हुआ उनका सराय एक्ट में पंजीकरण था लेकिन माल रोड में ग्रांड होटल को छोड़ अन्य होटलों में पार्किंग की व्यवस्था नहीं थी। कुछ होटलों में निर्धारित टैरिफ नहीं था जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा था कि होटल स्वामी पर्यटकों की भीड़ देखकर टैरिफ तय करते हैं। पालिका के ईओ रोहिताश शर्मा ने बताया कि सर्वे अभियान आगे भी जारी रहेगा। जो सराय एक्ट में पंजीयन के बिना संचालित होटल, गेस्ट हाउस होंगे व पार्किंग विहीन होटल को सील करने की कार्रवाई होगी। यह काम 15 सिंतबर से पहले होना है और डीएम को इस आशय का शपथ पत्र हाइकोर्ट में पेश करना है।
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एडीएम हरवीर सिंह, एएसपी हरीश चंद्र सती, पालिका के ईओ रोहिताश शर्मा व नगर स्वास्थ्य अधिकारी डीएस धर्मशत्तू की मौजूदगी में सर्वे टीम ने सोमवार को पहले दिन मल्लीताल रिक्शा स्टैंड से माल रोड ग्रांड होटल तक करीब दर्जनभर होटलों का सर्वे किया। टीम होटल का सराय एक्ट में पंजीकरण होने या न होने, होटलों के ट्रैरिफ, कमरों की संख्या व पार्किंग की व्यवस्था आदि केबारे में जानकारी जुटा रहे थे। सोमवार को जिन होटलों का सर्वे हुआ उनका सराय एक्ट में पंजीकरण था लेकिन माल रोड में ग्रांड होटल को छोड़ अन्य होटलों में पार्किंग की व्यवस्था नहीं थी। कुछ होटलों में निर्धारित टैरिफ नहीं था जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा था कि होटल स्वामी पर्यटकों की भीड़ देखकर टैरिफ तय करते हैं। पालिका के ईओ रोहिताश शर्मा ने बताया कि सर्वे अभियान आगे भी जारी रहेगा। जो सराय एक्ट में पंजीयन के बिना संचालित होटल, गेस्ट हाउस होंगे व पार्किंग विहीन होटल को सील करने की कार्रवाई होगी। यह काम 15 सिंतबर से पहले होना है और डीएम को इस आशय का शपथ पत्र हाइकोर्ट में पेश करना है।
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