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अज्ञात वाहन से मौत होने पर परिजनों को मिलेंगे 25 हजार रुपये
Updated Sat, 30 Dec 2017 02:05 AM IST
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हल्द्वानी। केंद्र सरकार की तोषण निधि योजना (सोलेशियम फंड स्कीम) के तहत अज्ञात वाहनों की टक्कर से हुई मौत के मामले में परिजनों को 25 हजार की सहायता राशि दी जाएगी। इसी प्रकार घायलों को साढ़े 12 हजार की मदद का प्रावधान है। टक्कर मारने वाले वाहन हिट एंड रन की श्रेणी में आएंगे।
एडीजी कानून व्यवस्था ने जिला पुलिस को पत्र भेजकर सोलेशियम फंड एंड स्कीम की जानकारी आम जनता को देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने एक जनवरी से स्कीम का लाभ लेने वाले और हिट एंड रन श्रेणी में आने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी मांगी है। अभी तक इस योजना के तहत एक व्यक्ति को जिले में लाभ मिला है। लाभ देने के लिए एक बीमा कंपनी को अधिकृत किया गया है। इसके पहले अज्ञात वाहनों से मौत होने पर परिजनों को कोई लाभ नहीं मिलता था। सिर्फ ज्ञात वाहनों से टक्कर होने पर अदालत ही सहायता के लिए निर्देश जारी करती थी। एडीजी का आदेश आने के बाद प्रत्येक थाने की पुलिस ने हादसों के आंकड़ों को जुटाना शुरू कर दिया है। एसएसपी जन्मेजय खंडूरी ने दुर्घटना के बाबत प्रत्येक थानों में बोर्ड बनवाया है। बोर्ड में लिखा गया है कि दुर्घटना में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वालों से पुलिस अनावश्यक पूछताछ नहीं करेगी। ऐसे व्यक्ति को नेक व्यक्ति की संज्ञा दी जाएगी।
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एडीजी कानून व्यवस्था ने जिला पुलिस को पत्र भेजकर सोलेशियम फंड एंड स्कीम की जानकारी आम जनता को देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने एक जनवरी से स्कीम का लाभ लेने वाले और हिट एंड रन श्रेणी में आने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी मांगी है। अभी तक इस योजना के तहत एक व्यक्ति को जिले में लाभ मिला है। लाभ देने के लिए एक बीमा कंपनी को अधिकृत किया गया है। इसके पहले अज्ञात वाहनों से मौत होने पर परिजनों को कोई लाभ नहीं मिलता था। सिर्फ ज्ञात वाहनों से टक्कर होने पर अदालत ही सहायता के लिए निर्देश जारी करती थी। एडीजी का आदेश आने के बाद प्रत्येक थाने की पुलिस ने हादसों के आंकड़ों को जुटाना शुरू कर दिया है। एसएसपी जन्मेजय खंडूरी ने दुर्घटना के बाबत प्रत्येक थानों में बोर्ड बनवाया है। बोर्ड में लिखा गया है कि दुर्घटना में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वालों से पुलिस अनावश्यक पूछताछ नहीं करेगी। ऐसे व्यक्ति को नेक व्यक्ति की संज्ञा दी जाएगी।
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