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एनएच-74 में कोर्ट ने विवेचक स्वतंत्र कुमार को किया तलब

Tue, 19 Feb 2019 01:52 AM IST
madan singh Madan Singh
Updated Tue, 19 Feb 2019 01:52 AM IST
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एनएच-74 में कोर्ट ने विवेचक स्वतंत्र कुमार को किया तलब
court
नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण नरेंद्र दत्त की अदालत ने एनएच-74 प्रकरण में विवेचक स्वतंत्र कुमार को आठ मार्च को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। आज हुई सुनवाई में विवेचक के न पहुंचने पर कोर्ट ने यह रुख अपनाया।
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सोमवार को एसएलएओ दिनेश प्रताप सिंह समेत 12 व अनिल शुक्ला समेत 6 आरोपियों को न्यायालय में उपस्थित होना था। इनमें से सभी को जेल से न्यायालय लाया गया। एनएस नगन्याल अनुपस्थित रहे। उन्होंने संबंधित शपथपत्र भेजा था। सुनवाई में अनिल शुक्ला ने कहा कि उन्हें सभी नकलें मिल गईं हैं। इस दौरान एसआईटी के जांच अधिकारी की गैर मौजूदगी पर न्यायालय ने नाराजगी जताई। सोमवार को कोर्ट में दिनेश प्रताप सिंह, भगत सिंह फोनिया, संजय कुमार चौहान, रासमुज, अनिल कुमार, मदन मोहन पडलिया, भोले लाल, विकास कुमार, चरन सिंह, ओम प्रकाश, जीशान, अर्पण कुमार, अनिल कुमार शुक्ला, मोहन सिंह, संत राम, अमर सिंह, गणेश प्रसाद आदि उपस्थित हुए। नवंबर 2017 में एनएच 74 घोटाला सार्वजनिक हुआ था। आयुक्त के निर्देश पर हुई जांच के बाद एडीएम की ओर से मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें पुलिस ने एसडीएम, एसएलओ, तहसीलदार समेत दर्जनों किसानों को आरोपी बनाया है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने बताया कि एनएच-74 से जुड़े विक्रमजीत सिंह व एक अन्य तथा तीरथपाल सिंह समेत 4 अन्य के मामले में भी 8 मार्च को ही सुनवाई होनी है। प्रकरण से जुड़े सभी पक्षों को एक साथ सुनने के लिए न्यायालय ने सुनवाई के लिए 8 मार्च की तिथि नियत की है।
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एनएच-74 में कोर्ट ने विवेचक स्वतंत्र कुमार को किया तलब
सोमवार को हुई सुनवाई में विवेचक के पेश न होने पर कोर्ट का सख्त रुख
17 आरोपी हुए पेश, अब 8 मार्च को होगी अगली सुनवाई
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