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Nainital News: दिव्यांग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 12 वर्ष का कठोर कारावास

Sat, 01 Nov 2025 02:41 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sat, 01 Nov 2025 02:41 AM IST
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12 years rigorous imprisonment for the accused in the case of rape of a disabled person.
नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल की अदालत ने 95 फीसदी दिव्यांग युवती से दुष्कर्म करने के दोषी भीमताल निवासी अजय कुमार आर्या को 12 वर्ष का कठोर कारावास, 27 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर दस माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जिला न्यायालय में हुई सुनवाई में अभियोजन की ओर से आठ गवाह पेश किए गए।
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अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय को बताया गया कि 19 सितंबर 2024 को पीड़िता के पेट में अचानक दर्द हुआ। परिजनों की पड़ताल में पीड़िता ने अपनी भाभी को आरोपी युवक की करतूतों की जानकारी दी। आरोप लगाया कि सांगुड़ी गांव निवासी अजय कुमार आर्या उसके कमरे में आकर शारीरिक संबंध बनाता था। कई बार उससे संबंध बनाए गए। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था। पीड़िता के चिकित्सा परीक्षण में युवती के गर्भवती होने की पुष्टि हुई।
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दुष्कर्म की पुष्टि के बाद पीड़िता की भाभी ने आरोपी के खिलाफ भीमताल थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पीड़िता ने भी न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के विरुद्ध बयान दर्ज कराए। शनिवार को न्यायालय ने आरोपी अजय को सजा सुनाई। जिला न्यायालय ने विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को पीड़िता सहायता योजना 2013 के तहत मदद दिलवाने को भी कहा। संवाद
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ये हुई सजाएं
376 (2एल)-12 वर्ष का कठोर कारावास, 15 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास।
376 (2एन)-दस वर्ष का कठोर कारावार, दस हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास।
506 -दो वर्ष का कठोर कारावास, दो हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास।
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