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सहकारी समिति सचिवों के देयक लाभों का भुगतान करें रजिस्ट्रार

Sat, 09 Sep 2017 01:04 AM IST
Updated Sat, 09 Sep 2017 01:04 AM IST
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सहकारी समिति सचिवों के देयक लाभों का भुगतान करें रजिस्ट्रार
नैनीताल। हाइकोर्ट ने रजिस्ट्रार सहकारिता को सहकारी संस्था या जिला सहकारी बैंक से फंड का इंतजाम कर प्राथमिक सहकारी समिति सचिवों को सेवानिवृत्त लाभ तीन महीने के भीतर देने के निर्देश दिए हैं।
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मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ एवं न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई। टिहरी गढ़वाल के सहकारी समिति सचिव योगेंद्रनाथ सहित नौ कर्मियों ने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार व रजिस्ट्रार सहकारिता उन्हें सेवानिवृत्त लाभ का भुगतान नहीं कर रहे हैं। कोर्ट की एकलपीठ ने सरकार और रजिस्ट्रार को उन्हें सेवानिवृत्त लाभ का भुगतान करने के निर्देश दिए थे।
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इसके खिलाफ सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके खिलाफ सरकार ने स्पेशल अपील की। खंडपीठ ने एकलपीठ के फैसले को संशोधित कर रजिस्ट्रार को शीर्ष सहकारी संस्था या जिला सहकारी बैंक से फंड का इंतजाम कर याचिकाकर्ताओं को तीन माह के भीतर सेवानिवृत्त लाभों का भुगतान करने के निर्देश दिए।
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