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रिफंड चाहिए तो कारोबारी करें आवेदन
Updated Sun, 03 Jun 2018 02:05 AM IST
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हल्द्वानी। राज्य कर विभाग ने कारोबारियों की सहूलियत देने के लिए रिफंड पखवाड़ा शुरू किया है। 31 मई से 14 जून तक चलने वाले इस पखवाड़े में राज्य कर अफसर अभियान चलाकर कारोबारियों का रिफंड देने का काम रहे हैं।
जीएसटी काउंसिल ने कारोबारियों को सहूलियत देने के मकसद से सभी राज्यों को निर्देश दिए थे कि रिफंड भुगतान किया जाए। रुड़की, हरिद्वार, देहरादून, काशीपुर, हल्द्वानी, रुद्रपुर में अफसरों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सोशल मीडिया फेसबुक, व्हाटस एप के जरिए कारोबारियों को जागरूक किया जा रहा है।
राज्य कर के अपर आयुक्त बीएस नगन्याल ने कहा कि सभी कारोबारी किसी भी किस्म का रिफंड बकाया हो तो ले सकते हैं। रिफंड में कारोबारियों को दिक्कत नहीं हो इसलिए आला अफसर भी निगरानी कर रहे हैं।
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ऐसे करें आवेदन
कारोबारी जीएसटी पोर्टल पर लाग इन करेगा। रिफंड पर क्लिक करेगा, यहां आरएफडी 01 पर सभी डिटेल देगा। फिर इस आरएफडी का प्रिंट आउट लेगा। इस प्रिंट आउट को संबंधिर राज्य कर खंड अधिकारी के यहां देगा। साथ ही एक चेक जिसमें नाम, खाता संख्या, आईएफएससी, एमआईसीआर कोड होगा। इस प्रिंट के आधार पर राज्य कर अधिकारी जांच करेगा, रिफंड एडवाइज जारी करेगा। एडवाइज के आधार पर ट्रेजरी या पब्लिक एकाउंट से भुगतान हो जाएगा।
इनका मिलेगा रिफंड
-आईटीसी की अधिक राशि होने पर
- कैश लेजर में अधिक राशि जमा होने पर
- निर्यातक इनवाइस के आधार पर ले सकते हैं रिफंड
राज्य कर विभाग ने शुरू किया रिफंड पखवाड़ा
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जीएसटी काउंसिल ने कारोबारियों को सहूलियत देने के मकसद से सभी राज्यों को निर्देश दिए थे कि रिफंड भुगतान किया जाए। रुड़की, हरिद्वार, देहरादून, काशीपुर, हल्द्वानी, रुद्रपुर में अफसरों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सोशल मीडिया फेसबुक, व्हाटस एप के जरिए कारोबारियों को जागरूक किया जा रहा है।
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राज्य कर के अपर आयुक्त बीएस नगन्याल ने कहा कि सभी कारोबारी किसी भी किस्म का रिफंड बकाया हो तो ले सकते हैं। रिफंड में कारोबारियों को दिक्कत नहीं हो इसलिए आला अफसर भी निगरानी कर रहे हैं।
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ऐसे करें आवेदन
कारोबारी जीएसटी पोर्टल पर लाग इन करेगा। रिफंड पर क्लिक करेगा, यहां आरएफडी 01 पर सभी डिटेल देगा। फिर इस आरएफडी का प्रिंट आउट लेगा। इस प्रिंट आउट को संबंधिर राज्य कर खंड अधिकारी के यहां देगा। साथ ही एक चेक जिसमें नाम, खाता संख्या, आईएफएससी, एमआईसीआर कोड होगा। इस प्रिंट के आधार पर राज्य कर अधिकारी जांच करेगा, रिफंड एडवाइज जारी करेगा। एडवाइज के आधार पर ट्रेजरी या पब्लिक एकाउंट से भुगतान हो जाएगा।
इनका मिलेगा रिफंड
-आईटीसी की अधिक राशि होने पर
- कैश लेजर में अधिक राशि जमा होने पर
- निर्यातक इनवाइस के आधार पर ले सकते हैं रिफंड
राज्य कर विभाग ने शुरू किया रिफंड पखवाड़ा