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Kotdwar News: बिना लाइसेंस वाली ठेलियां की जाएंगी नष्ट, जुर्माना भी वसूला जाएगा
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कोटद्वार। नगर निगम कार्यालय में नगर आयुक्त वैभव गुप्ता ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। नगर आयुक्त ने अनाधिकृत रूप से रेहड़ी व ठेली लगाकर व्यवसाय करने वालों की ठेलियां मौके पर ही नष्ट कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में व्यापार संघ के पदाधिकारियों ने अवगत कराया कि नगर निगम की ओर से चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान का वह पूरा समर्थन करते हैं। बैठक में व्यापार संघ के पदाधिकारियों ने अनुरोध किया कि बिना लाइसेंस के नगर में रेहड़ी, ठेलियां लगाने की अनुमति न दी जाए। लाइसेंस जारी करते वक्त संबंधित रेहड़ी वालों का आधार कार्ड जरूर लिया जाए और पूर्ण सत्यापन के बाद ही उन्हें लाइसेंस जारी किए जाएं।
नगर आयुक्त ने इस संबंध में सहायक नगर आयुक्त और मुख्य सफाई निरीक्षक को शहर में संचालित रेहड़ी व ठेली वालों का प्रतिदिन सत्यापन करने के निर्देश दिए। कहा कि लाइसेंस जिस वेंडिंग जोन के लिए जारी किया गया है, ठेली उसी स्थान पर लगेगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जिस व्यवसाय के लिए लाइसेंस जारी किया गया है, लाइसेंस धारक उसी का व्यवसाय कर रहा है या नहीं। उन्होंने अनाधिकृत रूप से रेहड़ी व ठेली लगाकर व्यवसाय करने वालों की ठेलियां उसी स्थान पर नष्ट कर आरोपी के खिलाफ चालानी कार्रवाई और जुर्माना वसूलने के निर्देश भी दिए हैं।
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बैठक में व्यापार संघ के पदाधिकारियों ने अवगत कराया कि नगर निगम की ओर से चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान का वह पूरा समर्थन करते हैं। बैठक में व्यापार संघ के पदाधिकारियों ने अनुरोध किया कि बिना लाइसेंस के नगर में रेहड़ी, ठेलियां लगाने की अनुमति न दी जाए। लाइसेंस जारी करते वक्त संबंधित रेहड़ी वालों का आधार कार्ड जरूर लिया जाए और पूर्ण सत्यापन के बाद ही उन्हें लाइसेंस जारी किए जाएं।
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नगर आयुक्त ने इस संबंध में सहायक नगर आयुक्त और मुख्य सफाई निरीक्षक को शहर में संचालित रेहड़ी व ठेली वालों का प्रतिदिन सत्यापन करने के निर्देश दिए। कहा कि लाइसेंस जिस वेंडिंग जोन के लिए जारी किया गया है, ठेली उसी स्थान पर लगेगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जिस व्यवसाय के लिए लाइसेंस जारी किया गया है, लाइसेंस धारक उसी का व्यवसाय कर रहा है या नहीं। उन्होंने अनाधिकृत रूप से रेहड़ी व ठेली लगाकर व्यवसाय करने वालों की ठेलियां उसी स्थान पर नष्ट कर आरोपी के खिलाफ चालानी कार्रवाई और जुर्माना वसूलने के निर्देश भी दिए हैं।
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